फिन नेट गेटवे पर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की रिपोर्टिंग – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2013-14/555 07 अप्रैल 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/ महोदया, फिन नेट गेटवे पर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की रिपोर्टिंग – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया ''फिन नेट (एफ़आइएन-नेट) गेटवे” पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्ट अपलोड किया जाना'' विषय पर जारी 15 अक्तूबर 2012 का हमारा परिपत्र सं. शबैंवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी) परि. सं.19/14.01.062/2012-13 देखें जिसके माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों को एफआईयू-आइएनडी द्वारा अपेक्षित अनुसार रिपोर्ट को सिर्फ फिन-नेट गेटवे पर ही अपलोड किए जाने के लिए सूचित किया गया था । 2. धनशोधन निवारण (पीएमएल) नियमों में भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त 2013 की अधिसूचना संख्या 12 द्वारा अधिसूचित संशोधनों, तथा संशोधित नियम 3 के अनुसार रिपोर्ट करने वाली प्रत्येक संस्था से अपेक्षित है कि जहां निधि का मूल अथवा लक्ष्य भारत में हैं वहां ₹5 लाख या सममूल्य विदेशी मुद्रा के क्रॉस बार्डर वायर ट्रांसफर समेत सभी लेनदेनों के रिकार्ड का रख-रखाव करें । एफआइयू-आइएनडी ने सूचित किया है कि ऐसे सभी लेनदेनों की सूचना अगले माह की 15 तारीख तक निदेशक एफआइयू-आइएनडी को प्रस्तुत की जाए । 3. इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि एफ़आईयू-आईएनडी द्वारा विकसित ट्रांसफर आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप (टीआरएफ़) जिसे नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर), लाभ निरपेक्ष संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर) के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है उसे क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर के लिए भी प्रयुक्त किया जाए । सूचना को एफ़आईयू-आईएनडी द्वारा विकसित फिन-नेट मॉड्यूल में एलेक्ट्रोनिकली प्रस्तुत किया जाए । तदनुसार, सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एफआईयू-आइएनडी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई करे तथा सुनिश्चित करे कि सभी रिपोर्ट निर्धारित समय पर प्रस्तुत की जाएं । 4. प्रारूप तथा दृष्टांत के रूप में डाटा भरा हुआ नमूना एफ़आईयू-आईएनडी के वेबसाईट (http://fiuindia.gov.in) के डाउन्लोड भाग में उपलब्ध हैं । भवदीय, (पी. के. अरोड़ा) |
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