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24 जुलै 2004 को 11.95 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004 की चुकौती

भारिबै/2004/257

सं. सीओ.डीटी.13.04.147/प्.- 7462 /2003-04

जून 18, 2004

ज्येष्ठ 28, 1926 (शक)

चुकौती परिपत्र सं. 10 /2003

  1. भारत में स्थित सभी राजकोष अधिकारी
    (जम्मू और काश्मीर तथा सिक्किम राज्यों में स्थित राजकोष अधिकारियों को भेड़कर)
  2. क्षेत्रीय निदेशक,
    भारतीय रिज़र्व बैंक,

    लोक ऋण कार्यालय,
    अहमदाबाद/बंगलूर/भुवनेश्वर/कोलकाता/चैन्नई/गुवाहाटी/हैदराबाद/जयपुर/कानपुर/मुंबई(फोर्ट)/नागपुर/नई दिल्ली/पटना/तिरुवनन्तपुरम
  3. सरकारी कोषागार का कारोबार करनेवाली भारतीय स्टेट बैंक और
    उसके सहयोगी बैंको ंकी शाखाओं के प्रबंधकों को (उन्हीं शाखाओं के लिए जिनमें स्टॉक प्रमाणपत्र ब्याज के भुगतान के लिए पंजीवफ्त है ) ।

प्रिय महोदय,

24 जुलै 2004 को 11.95 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004 की चुकौती

जैसा कि आपको विदित है 11.95 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004 दिनांक 24 जुलै 2004 को चुकौती के लिए देय है । इस विषय में हम आपका ध्यान भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 जून 2004 को जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति की ओर आकर्षित करते हैं । इस ऋण की बकाया शेष राशि 24 जुलै 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय होगी । उक्त तारीख से 11.95 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004 पर कोई भी ब्याज अर्जित नहीं होगा । यदि किसी राज्य सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत 24 जुलै 2004 को अवकाश घोषित किया जाता है तो उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण की अदायगी पिभ्ले कार्य दिवस को की जाए ।

2. नियत तारीख को सरकारी स्टॉक की चुकौती को सुविधाजनक बनाने के लिए धारक प्रतिभूतियाँ विधिवत उन्मोचित कर लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों , उप-राजकोषों या भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंकों की उन शाखाओं को जहाँ वे ब्याज के भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीवफ्त हों , संबंधित स्टॉक की चुकौती की नियत तारीख के 20 दिन पहले प्रस्तुत कर सकते हैं । उन्मोचन मूल्य प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया के विस्तफ्त ब्यौरे उक्त किसी भी अदाकर्ता कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है ।

3. (क) सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिभूतियों की जांच और निर्धारित तारीख को उनके उन्मोचन मूल्य का भुगतान सरल बनाने की दफ्ष्टि से आप संबंधित प्रतिभूतियाँ, जिनके ब्याज का भुगतान आपके कार्यालय में किया जा रहा है , चुकौती की निर्धारित तारीख से 20 दिन पहले स्वीकार करें । यह ध्यान रखा जाए कि उन्मोचन मूल्य का वास्तविक भुगतान निर्धारित तारीख से पहले न किया जाए ।

यदि प्रतिभूतियाँ निर्धारित तारीख को या उसके पश्चात् प्रस्तुत की जाती है तो उन्मोचन मूल्य राशि का भुगतान सामान्य &ब्ूi्ा;ंग से ही किया जाए ।

(ख) वफ्पया नोट करें कि भले ही इस ऋण की प्रतिभूतियाँ परिपक्वता की तारीख के बाद उन्मोचन के लिए प्रस्तुत की जाए , 24 जुलै 2004 से और बाद में इस ऋण पर कोई ब्याज अर्जित नहीं होगा ।

4.क) 11.95 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004 से संबंधित कोई भी प्रति़ाूती रोक सूचना के अधिन नहीं है ।

ख) बाद में प्राप्त " रोक " और/या उसको हटाये जाने की सूचना, यदि कोई हो तो, संबंधित लोक ऋण कार्यालय द्वारा आपको भेज दी जायेगी ।

  1. उन्मोचित परिचालनों के संबध में अपनायी जानेवाली सामान्य कार्यविधि वही रहेगी जो भारत सरकार के
  2. सावधि ऋण की चुकौती के संबंध में अपनायी जाती है और जैसा कि सरकारी प्रतिभूति नियम पुस्तिका (चतुर्थ संस्करण) के अध्याय ङघ्घ्घ् में निर्दिष्ट किया गया है । इस संबंध में आप हमारे दिनांक 14 सितंबर 1989 के चुकौती परिपत्र / परिपत्रों में निहित कार्यविधि / अनुदेशों का भी पालन करें ।

  3. यदि इन अनुदेशों के किसी पहलू पर और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी को लिखें ।

7. वफ्पया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय,

(प.लोगनाथन)

सहायक महा प्रबंधक

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