विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई/2021-22/129 16 नवम्बर 2021 प्रति महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना आपका ध्यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्तुतियों की तरफ दिलाया जाता है। 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्तुतियों को लागू करने के एक भाग के तौर पर निम्नलिखित परिपत्रों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय किया गया है। (क) कार्पोरेट बॉन्डों के लिए क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप की शुरुआत : परिचालित किए जाने की तारीख में परिवर्तन दिनांक 20 अक्तबर 2011 को जारी (आईडीएमडी. पीसीडी. सं.12/14.03.04/2011-12)। (ख) कार्पोरेट बॉन्डों के लिए क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) के बारे में दिशानिर्देश – अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को अनुमति देना – दिनांक 23 अप्रैल 2012 को जारी (आईडीएमडी. पीसीडी. सं.4085/14.03.04/2011-12)। भवदीया (डिम्पल भांडिया) |
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