सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण
आरबीआई/2016-17/181 13 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम(एफएनवीडी)सं 1134/16.01.05/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह दर्शाया गया था कि जाली नोटों के परिचालन को बढ़ावा देने वाले लोगों की पहचान को आसान तथा सुगम करने के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंकिंग हॉल / क्षेत्र तथा काउंटर को सीसीटीवी की निगरानी तथा रिकार्डिंग में रखें तथा रिकार्डिंग को संरक्षित करके रखें । 2. उपरोक्त की निरंतरता में, बैंकों को सूचित किया जाता है कि नए मुद्रा नोटों के गैर कानूनी रूप से संग्रहण करने से संबन्धित मामलों का कार्य करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा सुगम व सरल समन्वयन तथा प्रभावी कार्य करने के लिए आगामी अनुदेशों तक, बैंक शाखाओं तथा मुद्रा तिजोरियों में परिचालन की 08 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 तक की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखा जाए । 3. कृपया प्राप्ति सूचना दें । भवदीय (पी. विजय कुमार)
|
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: