दुर्गम, कठिनाईयुक्त एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सरकारी राजस्व को सरकारी खाते में जमा करने के लिए अनुमत अवधि
भारिबैं/2009-10/381 6 अप्रैल 2010 अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक महोदय दुर्गम, कठिनाईयुक्त एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सरकारी सीजीए (CGA) द्वारा, सभी श्रेणियों के सरकारी राजस्व को सरकारी खाते में शीघ्र जमा करने एवं अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई थी । इस समिति की अनुशंसाओं को ध्यान मे रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि 01.01.2010 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी जम्मू एवं कश्मीर, लेह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सिक्किम, उत्तरपूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा) झारखंड एवं छत्तीसगड़ स्थित शाखाओं की सरकारी प्राप्तियों को सीएएस, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर में जमा करने के लिए टी + 12 कार्य दिवस (पुट थ्रु डेट को छोड़कर, जहां टी वह दिनांक है जिस दिन राशि शाखा में उपलब्ध होती है ।) की अवधि प्रदान की जाए । 2. उपरोक्त दुर्गम, कठिनाईयुक्त एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध मानक, वित्त मंत्रालय की जमा योजनाओं यथा पीपीएफ / एससीएसएस आदि की राशि जमा करने पर लागू नही होंगे। 3. आपसे अनुरोध है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें । भवदीय (जी. सी. बिस्वाल) |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: