राज्य सहकारी बैंकों द्वारा शाखाएं / विस्तार पटल खोला जाना
भारिबैं/2014-15/586 07 मई, 2015 सभी राज्य सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, राज्य सहकारी बैंकों द्वारा शाखाएं / विस्तार पटल खोला जाना कृपया राज्य सहकारी बैंकों द्वारा नए कारोबार-परिसर खोले जाने के संदर्भ में 4 अगस्त 2009 का हमारा परिपत्र ग्रा.आ.ऋ.वि. कें.का. वि.का. बी.सी. सं. 14/07.06.00/2009-10 देखें। राज्य सहकारी बैंकों के परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत शाखाएं/विस्तार पटल/विशेषीकृत शाखाएं खोलने से संबंधित नीति की समीक्षा की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सहकारी बैंकों द्वारा शाखाएं/विस्तार पटल खोलने के संबंध में मानदंडों एवं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में संशोधन किया जाए। संशोधित मानदंड इस प्रकार हैं:
उपर्युक्त मानदंडों का मूल्यांकन नाबार्ड द्वारा नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट में मूल्यांकित किए गए अनुसार हो। 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 23 के अंतर्गत विनियामकीय अनुमोदनों के त्वरित निपटान की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त मानदंड पूरा करने वाले राज्य सहकारी बैंक, शाखाएं/ विशेषीकृत शाखाएं/ विस्तार पटल खोलने/ शाखाओं के स्थान बदलने / विस्तार पटलों का संपूर्ण शाखा में परिवर्तन करने के संबंध में पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित फार्मेट में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को नाबार्ड के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें। 3. इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा इससे पहले जारी किए गए अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। भवदीया, (सुमा वर्मा) |
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