30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना - "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008"
भारिबैं /2010-11/19 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना - "गैर बैंकिंग आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है।18 सितंबर 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.201/डीजी(वीएल)-2008 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2010 तक अद्यतन हैं, पुन: नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक की वेब साइट (http://www.rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है। भवन्निष्ठ (उमा सुब्रमणियम) |
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