प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2009-10/13 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय मोदय, प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र जारी किया था, उसे अब 30 जून 2009 तक अद्यतन कर दिया गया है। यह नोट किया जाए कि अनुबंध में दिए गए परिपत्रों में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश जहाँ तक वे प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों से संबंधित हैं को मास्टर परिपत्र में समेकित एवं अद्यतन कर दिया गया है। मास्टर परिपत्र बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है। 2. यह सूचित किया जाता है कि प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक ) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 से संबंधित अद्यतन निदेशों/अनुदेशों को अलग से 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 15/SCRC/26.03.001/2009-10 में आवरित किया गया है। भवन्निष्ठ (पी.कृष्णमूर्ति) |
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