RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
PwC_SIT

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79205825

दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी)

भारीबैं/2021-22/20
डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22

8 अप्रैल 2021

भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महोदया/महोदय,

दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी)

कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें।

2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान बैंकों को दिन के अंत में प्रति व्यक्तिगत ग्राहक 1 लाख का अधिकतम शेष रखने के लिए प्रतिबंधित थे। दिशानिर्देश में यह भी बताया गया कि भुगतान बैंकों के प्रदर्शन को मापने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकतम शेष की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

3. वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में भुगतान बैंकों द्वारा की गई प्रगति और भुगतान बैंकों को अधिक लचीलापन देने के उद्देश्य से, दिन के अंत में प्रति व्यक्तिगत ग्राहक के अधिकतम शेष को 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक तत्काल प्रभाव से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

4. लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं।

भवदीय

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?