प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद आहरण - टीयर III से VI केन्द्रों में बढ़ी हुई सीमा
आरबीआई/2015-16/164 27 अगस्त 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद आहरण - टीयर III से VI केन्द्रों में बढ़ी हुई सीमा उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 22 जुलाई 2009 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या 147/02.14.003/2009-10 और दिनांक 5 सितंबर 2013 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या 563/02.14.003/2013-14 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी डेबिट कार्डों/ओपेन लूप प्रीपेड कार्डों द्वारा प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर प्रतिदिन 1000/- रुपये तक के नकद आहरण की अनुमति दी गई थी। 2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि, त्वरित प्रभाव से टीयर III से VI केन्द्रों में प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) (भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड और ओपेन सिस्टम प्रीपेड कार्ड) पर नकदी आहरण की सीमा को प्रतिदिन 1000/- रुपये से बढ़ाकर 2000 /- रुपये कर दिया जाए। टियर I और II केन्द्रों में प्रतिदिन की सीमा अपरिवर्तित रहेगी। 3. नकद आहरण पर ग्राहक प्रभार, यदि कोई हों तो वे सभी केन्द्रों पर 1000/2000 रुपये की सीमा के बावजूद लेनदेन की राशि के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। 4. इस तरह की नकदी आहरण सुविधा बैंकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी:
5. कार्ड जारी करने वाले बैंक जिन्होंने यह प्रक्रिया आरंभ की है वे अपने ग्राहकों के बीच इस सुविधा के संबंध में पर्याप्त जागरूकता पैदा करें। 6. बैंकों को सूचित किया जाता है कि, वे नकदी आहरण से संबन्धित आंकड़े मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, मुंबई, 400001 के समक्ष तिमाही आधार पर तिमाही की समाप्ति पर 15 दिनों के भीतर संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करें। 7. उक्त योजना की समीक्षा ई-भुगतान और अन्य संबंधित गतिविधियों में हुई प्रगति को देखते हुए की जाएगी। 8. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया है। भवदीया (नन्दा एस. दवे) प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकदी आहरण लेन-देन संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट - बैंक का नाम:
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