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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नेशनल बैंक ऑफ आबु धाबी पीजेएससी" का नाम परिवर्तन कर "फ़र्स्ट आबु धाबी बैंक पीजेएससी" करना
07 सितंबर 2017 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नेशनल बैंक ऑफ आबु धाबी पीजेएससी" का नाम परिवर्तन कर "फ़र्स्ट आबु धाबी बैंक पीजेएससी" करना
भा.रि.बैं/2017-18/53 07 सितंबर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नेशनल बैंक ऑफ आबु धाबी पीजेएससी" का नाम परिवर्तन कर "फ़र्स्ट आबु धाबी बैंक पीजेएससी" करना हम सूचित करते हैं कि 26 अगस्त – 01 सितंबर 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 04 जुलाई 2017 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.94/23.13.070/2017-18 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नेशनल बैंक ऑफ आबु धाबी पीजेएससी" का नाम परिवर्तित कर "फ़र्स्ट आबु धाबी बैंक पीजेएससी" कर दिया गया है। भवदीय (एम.जी. सुप्रभात) |
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