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12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्धारा रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापिस किया गया
23 मार्च 2018 को प्रकाशित
12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्धारा रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापिस किया गया
23 मार्च 2018 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्धारा रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापिस किया गया निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापिस किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी । अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2537 |
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