RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
PwC_SIT

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79199500

31 मार्च 2020 को विशेष समाशोधन परिचालन

आरबीआई/2019-20/198
डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं./1864/03.01.03/2019-20

30 मार्च 2020

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक /
लघु वित्त बैंक

महोदया /महोदय,

31 मार्च 2020 को विशेष समाशोधन परिचालन

सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा 'सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय सरकार / राज्य सरकारों की लेनदेन - चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय’ पर दिनांक 27 मार्च 2020 को जारी परिपत्र (डीजीबीए.जीबीडी.सं.1799/42.01.029/2019-20) का संदर्भ लें।

2. कसी भी कारोबारी मंगलवार के लिए लागू सामान्य समाशोधन समय का अनुसरण 31 मार्च 2020 को भी किया जाएगा। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए 31 मार्च 2020 तक सभी सरकारी लेनदेनों के लेखांकन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे देश के सभी समाशोधन गृहों पर केवल सरकारी चेकों के लिए 31 मार्च 2020 को एक विशेष समाशोधन का आयोजन निम्नलिखित विवरण के अनुसार करने का निर्णय लिया गया है:

स्थान प्रस्तुति समाशोधन वापसी समाशोधन
सीटीएस ग्रिड (चेन्नै, मुंबई और नई दिल्ली) 1700 से 1730 बजे के बीच 1900 से 1930 बजे के बीच
ईसीसीएस केंद्र स्थानीय केंद्र पर परिचालन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सामान्य कारोबारी घंटों के बाद एक घंटे स्थानीय केंद्र में परिचालन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुति समाशोधन के बाद आधे घंटे / एक घंटे

3. सभी बैंकों के लिए 31 मार्च 2020 को आयोजित किए जा रहे विशेष समाशोधन में भाग लेना अनिवार्य है। समाशोधन गृहों के सभी सदस्य बैंक विशेष समाशोधन घंटे के दौरान अपने आवक समाशोधन प्रसंस्करण व्यवस्था को चालू रखें और अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त शेष-राशि बनाए रखें जिससे कि विशेष समाशोधन से उत्पन्न निपटान दायित्वों को पूरा किया जा सके।

4. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस परिपत्र में दिये गए दिशानिर्देशों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित समाशोधन गृहों के अध्यक्ष से प्राप्त निर्देशों का भी अनुपालन करें। सीटीएस लोकेशन पर इमेज-आधारित समाशोधन के मामले में, 31 मार्च 2020 के लिए परिचालन प्रक्रिया के बारे में संबंधित सीटीएस लोकेशन के अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्य बैंकों को सूचित किया जाएगा। सदस्य बैंकों को निर्देशित किया जाता है कि विशेष समाशोधन सत्रों में समाशोधन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले लिखतों के संबंध में एनपीसीआई द्वारा जारी परिपत्र एनपीसीआई/2016-17/सीटीएस/परिपत्र सं.32 दिनांकित 03 अक्टूबर 2016 का संदर्भ लें ।

5. सदस्य बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे 31 मार्च, 2020 को आरटीजीएस में भाग लेने के लिए तैयार रहें। विस्तारित टाइम विंडो की जानकारी देने के लिए अलग से एक ब्रॉडकास्ट मेसेज जारी किया जाएगा।

भवदीय

(पी. वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?