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मास्टर परिपत्र - अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987

भारिबैं.2009-10/11
गैबैंपवि.(नीप्र)कंपरि.सं. 154/28.18.001/2009-10

01 जुलाई 2009

अध्यक्ष/सभी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय महोदय

मास्टर परिपत्र - अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987

आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र जारी किया था, उसे अब 30 जून 2009 तक अद्यतन कर दिया गया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में दी गई अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश जहाँ तक वे अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों से संबंधित हैं को मास्टर परिपत्र में समेकित एवं अद्यतन कर दिया गया है। मास्टर परिपत्र बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है। संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है।


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