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भुगतान बैंकों में ग्राहक के खाते में जमाशेष की सीमाएं – अन्य बैंकों में राशि के अंतरण संबंधी व्यवस्था

भा.रि.बैं/2016-17/329
बैंविवि.एनबीडी.सं.77/16.13.218/2016-17

29 जून, 2017

भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया/महोदय,

भुगतान बैंकों में ग्राहक के खाते में जमाशेष की सीमाएं – अन्य बैंकों में राशि के अंतरण संबंधी व्यवस्था

कृपया दिनांक 6 अक्तूबर 2016 के भुगतान बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देशों (‘परिचालनगत दिशानिर्देश’) का पैरा 7(i) देखें, जिसके अंतर्गत भुगतान बैंकों को यह अनुमति दी गई थी कि वे किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ लघु वित्त बैंक में अपने ग्राहक के लिए उस बैंक में खोले गए खाते में निर्धारित सीमा से अधिक राशियों के अंतरण की व्यवस्था करें।

2. भुगतान बैंकों से प्राप्त टिप्पणियों/ प्रस्तावों के आधार पर, और भुगतान बैंक मॉडल के वित्तीय समावेशन के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित अनुदेशों का अनुपालन किया जाना है:

  1. भुगतान बैंकों को अन्य बैंकों के कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में कार्य करने की अनुमति है। बीसी व्यवस्था के अधीन और ग्राहक की विशिष्ट अथवा सामान्य पूर्वानुमति से, भुगतान बैंक उसके द्वारा जमा निधियों को अन्य पात्र बैंक में उसके खाते में अंतरित कर सकता है, ताकि भुगतान बैंक में उसके खाते में जमाशेष 100,000 या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की गई ऐसी ही किसी कमतर राशि से अधिक न हो।

  2. किसी भी समय, भुगतान बैंक को यह अधिकार नहीं होगा कि वह अंतरिती बैंक सहित किसी अन्य बैंक में, ग्राहक के खाते में उपलब्ध निधियों का परिचालन कर सके अथवा तत्काल पहुँच प्राप्त कर सके। तथापि, किसी बैंक के बीसी के रूप में, भुगतान बैंक उस बैंक में ग्राहक के खाते से उसके द्वारा आहरण और अंतरण की सुविधा दे सकते हैं जिस बैंक का वह बीसी है। स्पष्टता के प्रयोजन से यह दोहराया जाता है कि भुगतान बैंक मुख्तारनामा अथवा ग्राहक की सामान्य अनुमति से किसी अन्य बैंक में ग्राहक के खाते में नामे लेनदेन शुरू नहीं करेंगे। 

  3. भुगतान बैंक किसी अन्य बैंक में ग्राहक के खाते में उपलब्ध जमाशेष के आधार पर, अथवा अन्य प्रकार से अपने ग्राहकों के लिए अंतर्दिवसीय निधीयन सुविधाओं की न तो व्यवस्था करेगा और न ही प्राप्त करेगा।

  4. भुगतान बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों के खाते की बारीकी से निगरानी करें, संदिग्ध लेनदेन की उस समय पहचानकर रिपोर्ट करें, जब जमा राशि/ लेनदेन की मात्रा ग्राहक के प्रोफाइल से मेल न खाती हो।

3. ये अनुदेश पूर्वोक्त परिचालनगत दिशानिर्देशों के अलावा है और तुरन्त प्रभाव से लागू हैं।

भवदीय,

(सौरभ सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक

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