अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड का लगाया जाना
भारिबैं/2013-14/603 26 मई 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड का लगाया जाना कृपया 'शहरी सहकारी बैंकों द्वारा आवास ऋण – फोरक्लोजर प्रभार/ अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड का लगाया जाना' विषय पर 26 जून 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी). परि. सं. 41/12.05.001/2011-12 देखें। 2. दिनांक 01 अप्रैल 2014 को घोषित पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 के भाग 'ख' की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण के लिए कतिपय उपायों का प्रस्ताव किया गया था। यह कहा गया था कि अपने उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर बैंकों को अपने उधारकर्ताओं को बिना किसी अर्थदंड के अपने अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों की अवधिपूर्व भुगतान की अनुमति देने की संभावना पर विचार करना चाहिए। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि शहरी सहकारी बैंकों को वैयक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर सभी अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार/ अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। भवदीय, (ए. के. बेरा) |
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