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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
मास्टर परिपत्र
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं/2010-11/22 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.182/03.10.042/2010-11 1 जुलाई 2010 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.149 जारी किया था, उसे अब 30 जून 2010 तक अद्यतन कर दिया ग
भारिबैं/2010-11/22 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.182/03.10.042/2010-11 1 जुलाई 2010 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.149 जारी किया था, उसे अब 30 जून 2010 तक अद्यतन कर दिया ग
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977"
भारिबैं /2010-11/23 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.183/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977" आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जू
भारिबैं /2010-11/23 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.183/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977" आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जू
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक अद्यतित अधिसूचना प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत, 2010
भारिबैं/2010-2011/35 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./22/SCRC /26.03.001/2010-11 1 जुलाई 2010 30 जून 2010 तक अद्यतित अधिसूचना प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत, 2010 आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। इस संबंध में 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. गैबैंप
भारिबैं/2010-2011/35 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./22/SCRC /26.03.001/2010-11 1 जुलाई 2010 30 जून 2010 तक अद्यतित अधिसूचना प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत, 2010 आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। इस संबंध में 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. गैबैंप
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआई/2010-11/46 शबैंवि.पीसीबी.एमसी.सं.6/09.18.201/2010-11 01 जुलाई , 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.पीसीबी.एमसी.सं.6 /09.18.201/2009-10 (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब साइट /en/web/rbi पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2010 तक इस विभाग द्वारा इस विषय पर जारी सभी अनुदेशो
आरबीआई/2010-11/46 शबैंवि.पीसीबी.एमसी.सं.6/09.18.201/2010-11 01 जुलाई , 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.पीसीबी.एमसी.सं.6 /09.18.201/2009-10 (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब साइट /en/web/rbi पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2010 तक इस विभाग द्वारा इस विषय पर जारी सभी अनुदेशो
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - बासल I ढाँचा
आरबीआइ /2010-11/49 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 4/21.01.002/2010-11 1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक) सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - बासल I ढाँचा कृपया आप 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 6 /21.01.002/2009-2010 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित विषयों पर 30 जून 2009 तक जारी किये गये अनुदेश / दिशानिर्देश समेकित किये गये हैं । उ
आरबीआइ /2010-11/49 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 4/21.01.002/2010-11 1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक) सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - बासल I ढाँचा कृपया आप 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 6 /21.01.002/2009-2010 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित विषयों पर 30 जून 2009 तक जारी किये गये अनुदेश / दिशानिर्देश समेकित किये गये हैं । उ
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र- एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का वितरण
आर.बी.आई. 2010-11/88डीजीबीए.जीएडी.सं एच.02/31.05.001/2010-11 01 जुलाई 2010 समस्त एजेंसी बैंक प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का वितरण एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का भुगतान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अनेक अनुदेश जारी कर रहा है। वे अनुदेश दिनांक 1 जुलाई 2009 के हमारे मास्टर परिपत्र आर.बी.आई.2009-10/61 (डीजीबीए.जीएडी. सं.एच.03/31.05.001/2009-10) द्वारा सूचित किए गए थे। अब हम, उपर्युक्त विषय पर 30 जून 2010 तक जारी महत्वपूर्ण अनुदेश
आर.बी.आई. 2010-11/88डीजीबीए.जीएडी.सं एच.02/31.05.001/2010-11 01 जुलाई 2010 समस्त एजेंसी बैंक प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का वितरण एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का भुगतान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अनेक अनुदेश जारी कर रहा है। वे अनुदेश दिनांक 1 जुलाई 2009 के हमारे मास्टर परिपत्र आर.बी.आई.2009-10/61 (डीजीबीए.जीएडी. सं.एच.03/31.05.001/2009-10) द्वारा सूचित किए गए थे। अब हम, उपर्युक्त विषय पर 30 जून 2010 तक जारी महत्वपूर्ण अनुदेश
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र ऋण सीमा मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआई/2010-11/43 शबैंवि.पीसीबी.एमसी.सं.1/13.05.000/2010-11 01 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र ऋण सीमा मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक कृपया ऋण सीमा संबंधी मानदंड और ऋणों व अग्रिमों पर सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर 01 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).एमसी.सं. 1/13.05.000/2009-10 (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र मे
आरबीआई/2010-11/43 शबैंवि.पीसीबी.एमसी.सं.1/13.05.000/2010-11 01 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र ऋण सीमा मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक कृपया ऋण सीमा संबंधी मानदंड और ऋणों व अग्रिमों पर सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर 01 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).एमसी.सं. 1/13.05.000/2009-10 (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र मे
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र आवास योजनाओं के लिए वित्त -शहरी सहकारी बैंक
आरबीआई/2010-11/44 शबैंवि.पीसीबी.एमसी.सं.2/09.22.010/2010-11 01 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र आवास योजनाओं के लिए वित्त -शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैंवि.बीपीडी. (यूसीबी). एमसी.सं.2/09.22.010/2009-10 (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2010 तक के सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित तथा अद्यत
आरबीआई/2010-11/44 शबैंवि.पीसीबी.एमसी.सं.2/09.22.010/2010-11 01 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र आवास योजनाओं के लिए वित्त -शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैंवि.बीपीडी. (यूसीबी). एमसी.सं.2/09.22.010/2009-10 (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2010 तक के सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित तथा अद्यत
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त
आरबीआइ/2010-11/51बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.5/21.04.172 /2010-11 1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक सभी वाणिज्य बैंक महोदय मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र सं. आरबीआइ/2009-10/30 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 5/21.04.172/2009-10 देखें। इस मास्टर परिपत्र को 30 जून 2010 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए यथोचित रूप में अद्यतन किया गया है त
आरबीआइ/2010-11/51बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.5/21.04.172 /2010-11 1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक सभी वाणिज्य बैंक महोदय मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र सं. आरबीआइ/2009-10/30 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 5/21.04.172/2009-10 देखें। इस मास्टर परिपत्र को 30 जून 2010 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए यथोचित रूप में अद्यतन किया गया है त
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
आरबीआइ/2010-2011/59 संदर्भ : बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/01.02.00/2010-2011 1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक) अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी) महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/ 01.02.00/2009-10 देखें। संलग्न मास्टर
आरबीआइ/2010-2011/59 संदर्भ : बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/01.02.00/2010-2011 1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक) अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी) महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/ 01.02.00/2009-10 देखें। संलग्न मास्टर
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 26, 2024
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022