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मास्टर परिपत्र

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जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ
भारिबैं /2012-13/32गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.281/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की ज
भारिबैं /2012-13/32गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.281/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की ज
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश
भारिबैं/2012-13/33गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.290/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2011 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ समेकि
भारिबैं/2012-13/33गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.290/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2011 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ समेकि
जुलाई 02, 2012
मास्टर परि‍पत्र - गैर-बैंकिंग वि‍त्तीय कंपनि‍यों (एनबीएफसी) को बैंक वि‍त्त
आरबीआई/2012-13/96 बैंपवि‍वि‍. बीपी. बीसी. सं.27/21.04.172/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अध्यक्ष एवं प्रबंध नि‍देशक /मुख्य कार्यपालक सभी अनुसूचित वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय मास्टर परि‍पत्र - गैर-बैंकिंग वि‍त्तीय कंपनि‍यों (एनबीएफसी) को बैंक वि‍त्त कृपया आप उपर्युक्त वि‍षय पर 1 जुलाई 2011 का हमारा मास्टर परि‍पत्र सं. आरबीआइ/2011-12/71 बैंपवि‍वि‍. बीपी. बीसी. सं. 20/21.04.172/2011-12 देखें। इस मास्टर परि‍पत्र को 30 जून 2012 तक जारी
आरबीआई/2012-13/96 बैंपवि‍वि‍. बीपी. बीसी. सं.27/21.04.172/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अध्यक्ष एवं प्रबंध नि‍देशक /मुख्य कार्यपालक सभी अनुसूचित वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय मास्टर परि‍पत्र - गैर-बैंकिंग वि‍त्तीय कंपनि‍यों (एनबीएफसी) को बैंक वि‍त्त कृपया आप उपर्युक्त वि‍षय पर 1 जुलाई 2011 का हमारा मास्टर परि‍पत्र सं. आरबीआइ/2011-12/71 बैंपवि‍वि‍. बीपी. बीसी. सं. 20/21.04.172/2011-12 देखें। इस मास्टर परि‍पत्र को 30 जून 2012 तक जारी
जुलाई 02, 2012
मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के परिचालन पर मास्‍टर परिपत्र
आरबीआइ/2012-13/98संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.03/14.01.01/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ सहकारी बैंकों/प्राथमिक व्‍यापारियों के अध्‍यक्ष/मुख्‍य कार्यपालक महोदय मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के परिचालन पर मास्‍टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के संबंध में समय-समय पर अनेक दिशा-निर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं । इस संबंध में पात्र संस्‍थाओं को एक ही जगह पर सभी वर्तमान अनुदेशों को उपलब्‍ध करान
आरबीआइ/2012-13/98संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.03/14.01.01/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ सहकारी बैंकों/प्राथमिक व्‍यापारियों के अध्‍यक्ष/मुख्‍य कार्यपालक महोदय मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के परिचालन पर मास्‍टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के संबंध में समय-समय पर अनेक दिशा-निर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं । इस संबंध में पात्र संस्‍थाओं को एक ही जगह पर सभी वर्तमान अनुदेशों को उपलब्‍ध करान
जुलाई 02, 2012
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार संचालित करने के लिए मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान
RBI/2012-13/102 सबैंलेवि. सलेप्र.सं.एच. 10 /31.12.010/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार संचालित करने के लिए मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक समय समय पर बैंकों को देय एजेंसी कमीशन पर विभिन्न अनुदेश जारी करता रहा है। इन अनुदेशों को दिनांक 1 जुलाई 2011 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2011-12/97 (सबैंलेवि.सलेप्र.सं.एच.3/31.12. 010/2011-12) में सूचित किया गया था। संशोधित परिपत्र की एक प्रतिलिपि
RBI/2012-13/102 सबैंलेवि. सलेप्र.सं.एच. 10 /31.12.010/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार संचालित करने के लिए मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक समय समय पर बैंकों को देय एजेंसी कमीशन पर विभिन्न अनुदेश जारी करता रहा है। इन अनुदेशों को दिनांक 1 जुलाई 2011 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2011-12/97 (सबैंलेवि.सलेप्र.सं.एच.3/31.12. 010/2011-12) में सूचित किया गया था। संशोधित परिपत्र की एक प्रतिलिपि
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश- धन शोधन निवारणमानदंड-धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व
भारिबैं /2012-13/34 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 285/03.10.42/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश- धन शोधन निवारणमानदंड-धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अन
भारिबैं /2012-13/34 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 285/03.10.42/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश- धन शोधन निवारणमानदंड-धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अन
जुलाई 02, 2012
30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977"
भारिबैं /2012-13/35गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.284/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977" आपको ज्ञात होगा कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो
भारिबैं /2012-13/35गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.284/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977" आपको ज्ञात होगा कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार
भारिबैं / 2012-13 / 108 ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी. 12/04.09.01/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय , मास्टर परिपत्र - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के बारे में बैंकों को समय-समय पर कई दिशा-निर्देश / अनुदेश / निदेश जारी किए हैं । बैंकों को सभी अद्यतन अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से इस संबंध मे
भारिबैं / 2012-13 / 108 ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी. 12/04.09.01/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय , मास्टर परिपत्र - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के बारे में बैंकों को समय-समय पर कई दिशा-निर्देश / अनुदेश / निदेश जारी किए हैं । बैंकों को सभी अद्यतन अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से इस संबंध मे
जुलाई 02, 2012
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं/2012-13/37गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.279/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार/धारण करने वाली) कंपनियाँमहोदय,30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसू
भारिबैं/2012-13/37गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.279/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार/धारण करने वाली) कंपनियाँमहोदय,30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसू
जुलाई 02, 2012
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं /2012-13/38 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.278/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय
भारिबैं /2012-13/38 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.278/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 26, 2024

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