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मास्टर परिपत्र

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जुलाई 01, 2013
प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2013-14/55गैबैंपविनीति प्रभा.) कंपरि. नं. 33 / एस सी आरसी /26.03.001/2013-14 1 जुलाई 2013 प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को जारी परिपत्रों का 30 जुन 2013 तक का अद्यतित सारांश नीचे पुनरुत्पादित
भारिबैं/2013-14/55गैबैंपविनीति प्रभा.) कंपरि. नं. 33 / एस सी आरसी /26.03.001/2013-14 1 जुलाई 2013 प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को जारी परिपत्रों का 30 जुन 2013 तक का अद्यतित सारांश नीचे पुनरुत्पादित
जुलाई 01, 2013
मास्‍टर परिपत्र - अल्प संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं
भारिबैं/2013-14/83ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी. सं. 2/09.10.01/2013-14 1 जुलाई 2013 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, मास्‍टर परिपत्र - अल्प संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं कृपया आप 2 जुलाई 2012 का हमारा मास्‍टर परिपत्र ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी.सं. 2 / 09.10.01/ 2012-13 देखें जिसमें अल्‍प संख्‍यक समुदायों को ऋण सुविधाओं के संबंध में बैंकों को जारी अनुदेश / दिशानिर्देश / निर्देश संकलित किए गए हैं। उक्‍त मास्‍टर परिपत्र 30 जून 2013 तक जारी अनुदेशों को समाव
भारिबैं/2013-14/83ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी. सं. 2/09.10.01/2013-14 1 जुलाई 2013 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, मास्‍टर परिपत्र - अल्प संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं कृपया आप 2 जुलाई 2012 का हमारा मास्‍टर परिपत्र ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी.सं. 2 / 09.10.01/ 2012-13 देखें जिसमें अल्‍प संख्‍यक समुदायों को ऋण सुविधाओं के संबंध में बैंकों को जारी अनुदेश / दिशानिर्देश / निर्देश संकलित किए गए हैं। उक्‍त मास्‍टर परिपत्र 30 जून 2013 तक जारी अनुदेशों को समाव
जुलाई 01, 2013
मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करना
आरबीआई/2013-14/92 डीसीएम (सीसी ) सं. जी.1 / 03.35.01/2013-2014 01 जुलाई 2013 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार - संलग्न सूची के अनुसार) प्रिय महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करना यह परीपत्र , मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना
आरबीआई/2013-14/92 डीसीएम (सीसी ) सं. जी.1 / 03.35.01/2013-2014 01 जुलाई 2013 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार - संलग्न सूची के अनुसार) प्रिय महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करना यह परीपत्र , मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना
जुलाई 01, 2013
बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन
भारिबै/2013-14/93 संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 23/14.08.001/2012-13 1 जुलाई 201310 आषाढ़ 1935 (शक) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन कृपया 2 जुलाई 2012 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं.12/14.08.001/2012-13 देखें, जिसमें विदेशी अंश
भारिबै/2013-14/93 संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 23/14.08.001/2012-13 1 जुलाई 201310 आषाढ़ 1935 (शक) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन कृपया 2 जुलाई 2012 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं.12/14.08.001/2012-13 देखें, जिसमें विदेशी अंश
जुलाई 01, 2013
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
आरबीआइ/2013-14/77 बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 1/01.02.00/2013-14 1 जुलाई 2013 अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी.1/ 01.02.00/2012-13 देखें । संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2013 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभ
आरबीआइ/2013-14/77 बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 1/01.02.00/2013-14 1 जुलाई 2013 अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी.1/ 01.02.00/2012-13 देखें । संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2013 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभ
जुलाई 01, 2013
एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान
आरबीआई/2013-14/100 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच - 2/31.12.010/2013-14 1 जुलाई 2013 सभी एजेंसी बैंक महोदया / महोदय, एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान रिज़र्व बैंक समय-समय पर बैंकों को देय एजेंसी कमीशन पर विभिन्न निर्देश जारी करता है। ये निर्देश हमारे मास्टर परिपत्र आरबीआई/2012-13/102 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-10/31.12.010/2012-13) दिनांक 02 जुलाई 2012 में निहित थे। संशोधित परिपत्र की प्रति संलग्न है। आप इस परिपत्र को बैंक की वेबसाइट /en/web/
आरबीआई/2013-14/100 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच - 2/31.12.010/2013-14 1 जुलाई 2013 सभी एजेंसी बैंक महोदया / महोदय, एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान रिज़र्व बैंक समय-समय पर बैंकों को देय एजेंसी कमीशन पर विभिन्न निर्देश जारी करता है। ये निर्देश हमारे मास्टर परिपत्र आरबीआई/2012-13/102 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-10/31.12.010/2012-13) दिनांक 02 जुलाई 2012 में निहित थे। संशोधित परिपत्र की प्रति संलग्न है। आप इस परिपत्र को बैंक की वेबसाइट /en/web/
जुलाई 01, 2013
अपने ग्राहक को जानि‍ए' मानदंड/धनशोधन नि‍वारण मानक/आतंकवाद के वि‍त्तपोषण का प्रति‍रोध / धनशोधन नि‍वारण अधि‍नि‍यम ( पीएलएमए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायि‍त्व से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र
आरबीआई/2013-14/94 बैंपवि‍वि.एएमएल. बीसी. सं. 24/14.01.001/2013-14 1 जुलाई  2013 10 आषाढ़ 1935 (शक) अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाएं/ स्थानीय  क्षेत्र बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानि‍ए' मानदंड/धनशोधन नि‍वारण मानक/आतंकवाद के वि‍त्तपोषण का प्रति‍रोध / धनशोधन नि‍वारण अधि‍नि‍यम ( पीएलएमए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायि‍त्व से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र कृपया 2 जुलाई 2012
आरबीआई/2013-14/94 बैंपवि‍वि.एएमएल. बीसी. सं. 24/14.01.001/2013-14 1 जुलाई  2013 10 आषाढ़ 1935 (शक) अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाएं/ स्थानीय  क्षेत्र बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानि‍ए' मानदंड/धनशोधन नि‍वारण मानक/आतंकवाद के वि‍त्तपोषण का प्रति‍रोध / धनशोधन नि‍वारण अधि‍नि‍यम ( पीएलएमए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायि‍त्व से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र कृपया 2 जुलाई 2012
जुलाई 01, 2013
प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 - 30 जून 2013 तक यथा संशोधित अधिसूचना
भारिबैं/2013-2014/54गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 31/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 1 जुलाई 2013 प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 30 जून 2013 तक यथा संशोधित अधिसूचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/ अधिसूचनायें जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम (सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों का
भारिबैं/2013-2014/54गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 31/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 1 जुलाई 2013 प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 30 जून 2013 तक यथा संशोधित अधिसूचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/ अधिसूचनायें जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम (सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों का
जुलाई 01, 2013
मास्टर परिपत्र - अनिवासी सामान्य रुपया (एनआरओ) खाता
आरबीआई/2013-14/2मास्टर परिपत्र सं.2/2013-14 1 जुलाई 2013 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया /महोदय मास्टर परिपत्र - अनिवासी सामान्य रुपया (एनआरओ) खाता प्राधिकृत व्यापारियों/प्राधिकृत बैंकों द्वारा भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों से जमाराशियों की स्वीकृति, समय-समय पर यथासंशोधित, 03 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं.5/ 2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जाती
आरबीआई/2013-14/2मास्टर परिपत्र सं.2/2013-14 1 जुलाई 2013 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया /महोदय मास्टर परिपत्र - अनिवासी सामान्य रुपया (एनआरओ) खाता प्राधिकृत व्यापारियों/प्राधिकृत बैंकों द्वारा भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों से जमाराशियों की स्वीकृति, समय-समय पर यथासंशोधित, 03 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं.5/ 2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जाती
जुलाई 01, 2013
मास्टर परिपत्र – धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)
आरबीआई/2013-14/1मास्टर परिपत्र सं.1/2013-14 01 जुलाई 2013 सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत भारतीय एजेंट हैं महोदया/महोदय, मास्टर परिपत्र – धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) धन अंतरण सेवा योजना विदेश से भारत में लाभार्थियों को व्यक्तिगत विप्रेषणों के अंतरण का एक शीघ्र और आसान तरीका है। भारत में केवल आवक व्यक्तिगत विप्रेषण जैसे परिवार के भरण-पोषण के लिए विप्रेषण तथा भारत का दौरा करनेवाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में विप्रेषण की अनुमति है। धन अ
आरबीआई/2013-14/1मास्टर परिपत्र सं.1/2013-14 01 जुलाई 2013 सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत भारतीय एजेंट हैं महोदया/महोदय, मास्टर परिपत्र – धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) धन अंतरण सेवा योजना विदेश से भारत में लाभार्थियों को व्यक्तिगत विप्रेषणों के अंतरण का एक शीघ्र और आसान तरीका है। भारत में केवल आवक व्यक्तिगत विप्रेषण जैसे परिवार के भरण-पोषण के लिए विप्रेषण तथा भारत का दौरा करनेवाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में विप्रेषण की अनुमति है। धन अ

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 26, 2024

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