RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
PwC_SIT

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

FAQ DetailPage Breadcrumb

RbiFaqsSearchFilter

सामग्री प्रकार:

श्रेणी पहलू

केटेगरी

कस्टम पहलू

ddm__keyword__26256231__FaqDetailPage2Title_en_US

खोज परिणाम

मुद्रा परिवर्तन गतिविधियाँ

फ़्रैंचाइज़र, यानी एडी श्रेणी-I बैंक/ एडी श्रेणी-II/ एफएफएमसी से अपेक्षित है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि फ्रैंचाइजियों द्वारा किए जा रहे लेनदेन की नियमित आधार (कम-से-कम मासिक आधार पर) रिपोर्टिंग फ्रैंचाइज़र्स को की जाए। फ़्रैंचाइज़र द्वारा फ्रैंचाइजियों के सभी स्थानों पर औचक लेखा-परीक्षा छह महीने में कम-से-कम एक बार की जाए। ऐसी लेखा-परीक्षाएं एक समर्पित दल द्वारा की जाएं एवं फ्रैंचाइजियों द्वारा अनुपालन के स्तर की जांच करने के लिए ‘गुप्त’ दौरे भी किए जाएं। फ्रेचाइजियों के लेखा-बहियों के वार्षिक निरीक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इन निरीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फ्रैंचाइज़ी मुद्रा परिवर्तन का कार्य करार की शर्तों एवं रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप कर रहें हैं एवं फ्रैंचाइज़ी द्वारा आवश्यक अभिलेख भी रखा जा रहा है।
Any person aggrieved by an Award issued under Clause 12 or the decision of the Banking Ombudsman rejecting the complaint for the reasons specified in sub-clause (d) to (g) of Clause 13 of the Banking Ombudsman Scheme 2006 (As amended up to July 1, 2017) can approach the Appellate Authority. The Appellate Authority is vested with a Deputy Governor of the RBI.Other recourse and/or remedies available to him/her as per the law can also be explored. The bank also has the option to file an appeal before the Appellate Authority under the Scheme.
In case the aggregate amount bid is less than the reserved amount all the applicants will be allotted in full and the shortfall amount will be taken to the competitive portion.
No. Loan and guarantee could be extended to an overseas entity only if there is already an equity participation by the Indian party in such entity.
A person coming in to India from abroad can bring in with him Indian currency notes within the limits given below: a. upto Rs. 5,000 from any country other than Nepal or Bhutan, and b. any amount in denomination not exceeding Rs.100 from Nepal or Bhutan.
एनडीएस-ओएम वेब माड्यूल में जीएएच प्रयोगकर्ता द्वारा सौदा करने के पहले, पीएम को कुछ परिचालनगत जोखिम नियंत्रण तय करने के साथ-साथ प्रत्‍येक जीएएच/जीएएच प्रयोगकर्ता के लिए सीमा तय करनी है, क्‍योंकि पीएम ही ऐसे जीएएच द्वारा किए गए सौदों के निपटान के लिए जिम्‍मेदार है। तदनुसार, पीएम को अपने जीएएच के संबंध में परिचालनगत जोखिम नियंत्रण को तय करने की सुविधा दी गई है कि किसे एनडीएस-ओएम वेब पर एक्‍सेस दिया जाना है जिससे उनके जीएएच सौदों के कारण आए जोखिमों को कम किया जा सके। एनडीएस-ओएम के एकीकृत ऑर्डर बुक में सौदों को शामिल करने के पहले एनडीएस-ओएम वेब पर जीएएच द्वारा किया गया प्रत्‍येक सौदा पीएम द्वारा तय किए गए प्रत्‍येक जोखिम नियंत्रण से पुष्टि के अधीन होगा।
उत्तर: रिज़र्व बैंक को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर सामान्यत: कंपाउंडिंग प्रक्रिया पूरी की जाती है।
एटीएम के माध्‍यम से शेष राशि की जांच को एटीएम पर मुफ्त में दिए जा रहे चार आहरणों में न गिना जाए।
उत्तर. हालांकि बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं इस तरह के लेन-देन को उलट दें, लेकिन कार्ड जारी करने वाले बैंक या एटीएम मालिक बैंक के पास जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करना एक अच्छा अभ्यास है।
उत्तर. विफल भुगतान को वापस करने में किसी भी देरी के मामले में, मूल ग्राहक वर्तमान रेपो दर और 2% पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र है।

उत्तर. 'पूर्ण-केवाईसी' पीपीआई की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

ए. इनकी प्रकृति पुनः लोड करने योग्य होगी;

बी. बकाया राशि किसी भी समय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होगी;

सी. एक महीने के दौरान कुल क्रेडिट अथवा डेबिट के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है; तथा

डी. उनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, नकद आहरण और निधियों के अंतरण के लिए किया जा सकता है।

उत्तर: बैच सेटलमेंट से दो घंटे की समय-सीमा की उम्मीद की जा सकती है, जिसके भीतर लाभार्थी के खाते में क्रेडिट होना चाहिए।

नही । समाधान ढाँचे के तहत सक्रिय किए जाने के अनुरोध के समय ऋणदाता संस्थाओं को किसी भी रूप में किसी भी प्रस्ताव योजना को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि, सक्रिय किए जाने के लिए, उधारकर्ताओं को समाधान ढांचा के तहत विचार करने के लिए केवल ऋणदाता संस्थाओं को अनुरोध प्रस्तुत करना आवश्यक है। तत्पश्चात, ऋणदाता संस्थाएँ समाधान ढाँचा को सक्रिय करने के संबंध में अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एक सैद्धांतिक निर्णय लेंगी। इस तरह सक्रिय होने के बाद, कार्यान्वित की जाने वाली समाधान योजना की विशिष्ट रूपरेखा, उधारकर्ता के परामर्श से, ऋणदाता संस्थाओं द्वारा तय की जा सकती हैं। जबकि व्यक्तिगत ऋणों के लिए समाधान योजना को सक्रिय करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर लागू किया जाना है, अन्य सभी ऋणों के लिए सक्रिय करने की तारीख से 180 दिनों की अवधि नियत की गई है।
हां। ग्राहक सूची में दिए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने वाले और भुगतान डिजिटल माध्यम से करने वाले निवेशकों के लिए स्वर्ण बॉण्ड जारी करने का मूल्य नोमिनल मूल्य से 50 रुपए प्रति ग्राम कम होगा।
One can file appeal against the award or the decision of the NBFC Ombudsman rejecting the complaint, within 30 days of the date of receipt of communication of Award or rejection of the complaint. The Appellate Authority may, if he/ she is satisfied that the applicant had sufficient cause for not making an application for appeal within time, also allow a further period not exceeding 30 days.

‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास और पुनरुद्धार के लिए ढांचा’ के तहत कवर नहीं किए गए एमएसएमई अग्रिमों को बैंकों द्वारा ‘दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा’ पर दिनांक 7 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 में निहित निर्देशों, समय-समय पर किए गए अद्यतन के अनुसार, के अनुरूप पुनर्गठित किया जा सकता है।

उत्तर

एटीएम के माध्यम से शेष राशि की पूछताछ की गणना एटीएम से निःशुल्क निकासी की जाने वाली चार निकासी में नहीं की जानी चाहिए।

Any person resident in India can remit upto USD 5,000 in any one year as a gift to a person residing outside India or as donation to a charitable/educational/religious/ cultural organisation outside India. Remittances exceeding the limit require prior permission from the Reserve Bank.
उ. ईसीएस डेबिट के ग्राहकों को लाभ निम्नानुसार हैं:• ईसीएस डेबिट मैंडेट से ग्राहकों का खाता नियत तारीख को स्वत: डेबिट हो जायेगा ग्राहक को बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं है.• ग्राहकों को भुगतानों की नियत तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है.• ईसीएस प्रयोक्ताओं द्वारा ग्राहकों के खाते की निगरानी की जाएगी. •लागत कम है.
At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.
जिस बैंक के माध्यम से योजना में जमा किया गया है वे ग्राहक को बैंक खाते की जानकारी अद्यतित करना, नामांकन को रद्द करना आदि सेवाएं प्रदान करेंगे।
  • धारकों की मृत्यु पर वैयक्तिक निवेशकों के लिए केवल नामितों को हस्तानांतरित करने की अनुमति है।

  • अन्य निवेशकों के लिए हस्तानंतरणीयता की अनुमति नहीं है।

प्रतिक्रिया: जी हाँ। नामित बैंकों को योजना के तहत निर्धारित समान उपयोग के लिए अन्य नामित बैंकों को योजना के तहत जुटाया गया सोना उधार देने की अनुमति है।

उत्तर: नहीं।

One can file appeal against the Award or the decision of the Ombudsman rejecting the complaint, within 30 days of the date of receipt of communication of Award or rejection of the complaint. The Appellate Authority may, if satisfied that the applicant had sufficient cause for not making an appeal within prescribed time, may allow a further period not exceeding 30 days.
जहां सरकारी प्रति‍भूति के संबंध में नामांकन दो या अधि‍क व्यक्ति‍यों के लि‍ए कि‍या गया है और उनमें से कि‍सी एक का देहांत हो गया है, उत्तरजीवी नामि‍ती सरकारी प्रति‍भूती और उसके होने वाले भुगतान लि‍ए पात्र होगा ।
बैंकों के निदेशक मंडलों (बोर्ड) को यह शक्ति दी गयी है कि वे आस्ति देयता प्रबंधन समिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर जमाराशियों पर ब्याज दरें तय करने के लिए प्राधिकृत करें।
चूंकि एग्रीगेटर या फेसिलिटेटर को जारी होने की तारीख पर भुगतान करना पड़ता है, अगर ग्राहक द्वारा प्रतिभूति जारी करने की तारीख के बाद भुगतान किया जाता है तो ग्राहक द्वारा एग्रीगेटर या फेसिलिटेटर को देय कंसिडरेशन राशि में उपार्जित ब्याज शामिल होगा।
  • हाँ, आईआईबी का निर्गम वर्ष 2013-14 के लिए सरकारी बाज़ार उधारी कार्यक्रम लगभग रु. 579,000 करोड़ के अंतर्गत है।

उत्तर: किसी एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) में जमा शेष को उसी देश के किसी अन्य बैंक के एसआरवीए खाते में अंतरित किया जा सकता है। एसआरवीए से उसी देश के रुपया वोस्ट्रो खाते में अंतरण की अनुमति है किंतु इसे विलोमतः नहीं किया जा सकता है।

Ans : The ECS Debit User intending to collect receivables through ECS Debit has to submit details of the customers (like name, bank / branch / account number of the customer, MICR code of the destination bank branch, etc.), date on which the customer’s account is to be debited, etc., in a specified format (called the input file) through its sponsor bank to the ECS Centre.

The bank managing the ECS Centre then passes on the debits to the destination banks for onward debit to the customer’s account with the destination bank branch and credits the sponsor bank's account for onward credit to the User institution. Destination bank branches will treat the electronic instructions received from the ECS Centre on par with the physical cheques and accordingly debit the customer accounts maintained with them. All the unsuccessful debits are returned to the sponsor bank through the ECS Centre (for onward return to the User Institution) within the specified time frame.

For further details about the ECS Debit scheme, the ECS Debit Procedural Guidelines – available on the website of Reserve Bank of India at http://www.rbi.org.in/Scripts/ECSUserView.aspx?Id=25 may be referred to.

फ्रैंचाइजियों से यह अपेक्षित है कि वे एडी श्रेणी-I बैंक/ एडी श्रेणी-II/ एफएफएमसी के लिए लागू एएमएल/ केवाईसी/ सीएफटी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें ।

नोट:- जिन एफएफएमसी/ गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के विरुद्ध डीओई/ डीआरआई/ सीबीआई/ पुलिस के बड़े मामले लंबित हों, उन्हें फ्रैंचाइज़ी नियुक्त करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। जिन मामलों में एफएफएमसी/ गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II को फ्रैंचाइज़ी नियुक्त करने की एक बार अनुमति मिल गई हो एवं अनुमति की तारीख के बाद उनके विरुद्ध डीओई/ डीआरआई/ सीबीआई/ पुलिस का मामला दर्ज़ हुआ हो तो, उक्त एफएफएमसी/ गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II को और कोई फ्रैंचाइज़ी नियुक्त नहीं करने चाहिए एवं इस मामले को तुरंत रिज़र्व बैंक के संज्ञान में लाना चाहिए। उक्त एफएफएमसी/ गैर - बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II को फ्रैंचाइज़ी नियुक्त की अनुमति देने के संबंध में रिज़र्व बैंक निर्णय लेगा।

One can file the appeal against the award or decision of the Banking Ombudsman rejecting the complaint within 30 days of the date of receipt of the Award, The Appellate Authority may, if he/ she is satisfied that the applicant had sufficient cause for not making an application for appeal within time, also allow a further period not exceeding 30 days.
It will be responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.How does the settlement take place?
हां, बैंकों को अनिवासी विदेशी मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर लगाने की अनुमति दी गयी है जैसी कि 15 लाख रुपये और उससे अधिक देशी मीयादी जमाराशियों पर निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर लगायी जाती है। एफ सी एन आर (बी) जमाराशियों के संबंध में बैंक अब मुद्रावार न्यूनतम मात्रा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं जिस पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन विभेदक ब्याज दर दिया जाए ?
Yes, the limit of US$ 100 million will not be applicable in case of investments made out of ADR/GDR proceeds and investments could be made up to the total amount raised out of the ADR/GDR proceeds.
A person going out of India can take out with him Indian currency notes within the limits given below: a. upto Rs.5000 to any country other than Nepal or Bhutan, and b. any amount in denomination not exceeding Rs.100 to Nepal or Bhutan.

उत्तर: कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कंपाउंडिंग संबंधी मास्टर निदेश देख सकता है ।

बीएसबीडीए खोलने के समय ही एटीएम डेबिट कार्ड प्रस्‍तावित किए जाएं और यदि ग्राहक उसके लिए लिखित रूप में अनुरोध करता है तो वह जारी किया जाए। बैंक ऐसे ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड जबरन न दें।
उत्तर: बैंकों / डबल्यूएलए ऑपरेटरों को एटीएम परिसर में संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) के नाम और संपर्क नंबर / टोल फ्री नंबर / हेल्प डेस्क नंबर प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।
उत्तर. पीपीआई जारीकर्ता यह सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार है कि बैंक खाता पीपीआई धारक से संबंधित है जिसके लिए वह सत्यापन के उपयुक्त तरीके तैयार कर सकता है।

उत्तर. लाभार्थी के खाते में देरी / क्रेडिट न होने की समस्या होने पर ग्राहक अपने बैंक / शाखा से संपर्क कर सकता है। सदस्य बैंकों के ग्राहक सुविधा केंद्र का विवरण आरबीआई की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=2070 पर भी उपलब्ध है।

दिनांक 6 अगस्त 2020 (समाधान ढांचा 1.0) के कोविड -19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के पैरा 21 के साथ पठित पैरा 17 के अनुसार उन सभी उधार संस्थाओं के लिए आईसीए पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, जिनका संबंधित उधारकर्ता (पैरा 191 के अधीन) के प्रति एक्सपोजर है। चूंकि उधारकर्ता ने खाते में दबाव के परिणामस्वरूप पुनर्रचना का विकल्प चुना है, इसलिए उधारकर्ता के प्रति सभी एक्सपोजर को पुनर्रचित माना जाएगा और कार्यशील पूंजी सुविधा सहित संपूर्ण अवशिष्ट ऋण पर प्रावधान किए जाएंगे।

बॉण्ड का मूल्य भारतीय रुपये में होगा और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के अभिदान अवधि से पहले के हफ्ते के अंतिम तीन कार्य दिनों के साधारण औसत बंद मूल्‍य पर आधारित होगा।
The appellate authority may act as given under:dismiss the appeal; orallow the appeal and set aside the Award; orsend the matter to the NBFC Ombudsman for fresh disposal in accordance with such directions as the Appellate Authority may consider necessary or proper; ormodify the Award and pass such directions as may be necessary to give effect to the modified award; orpass any other order as it may deem fit.
जमा को नकद के रूप में या स्वीकार किए जाने वाले प्राधिकृत बैंक के नाम आहारित ड्राफ्ट/ चेक, इलेक्ट्रोनिक अंतरण के रूप में किया जा सकता है।

उत्तर

एटीएम डेबिट कार्ड बीएसबीडीए खोलते समय पेश किए जा सकते हैं और यदि ग्राहक लिखित रूप में इसके लिए अनुरोध करता है तो जारी किया जा सकता है। बैंकों को ऐसे ग्राहकों पर एटीएम डेबिट कार्ड थोपने की आवश्यकता नहीं है।

  • शुरुआत में आईआईबी 10 वर्षों के लिए निर्गमित किए जाएंगे।
  • जैसा कि यह सूचित किया गया कि चूंकि बेंचमार्क रखने और विविध बाज़ार मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न परिपक्वता बिन्दुओं पर आईआईबी जारी करना उचित है, बाद में परिपक्वता अंक बढ़ाए जा सकते हैं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को हमारे दिनांक 4 मई 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.102/06.04.01/2008-09 के द्वारा सूचित किया गया है कि वे अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक गैर-विवेकाधीन एकमुश्त निपटान योजना की व्यवस्था करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपनी ओटीएस नीतियों का पर्याप्त रूप से प्रचार करें।

हां । नाबालि‍ग नामि‍ति हो सकता है । तथापि, सरकारी प्रति‍भूति के एकल धारक या सभी संयुक्त धारक, नाबालिग नामि‍ति की ओर से उसकी नाबीलि‍गी के दौरान, एकल धारक या सभी संयुक्त धारक की मृत्यु होने पर, सरकारी प्रति‍भूति की आय प्राप्त करने के लिए कि‍सी अन्य व्यक्ति को,जोकि नाबालिग ना हो, नि‍युक्त कर सकते है ।

Web Content Display (Global)

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

क्या यह पेज उपयोगी था?