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FAQs on Overseas Direct Investment

Real estate business means buying and selling of real estate or trading in transferable development rights (TDRs) but does not include development of township, construction of residential/commercial premises, roads and bridges.
Foreign exchange can be purchased from any authorised dealer. Besides authorised dealers, full-fledged money changers are also permitted to release exchange for business and private visits.
सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और सरकारी प्रतिभूति विनियमावली जी-सेक मे नि‍वेश के लि‍ए मानदंड नि‍र्दि‍ष्ट नही करता है । प्रत्येक प्रतिभूति संबंधी विशेष सरकारी अधि‍सूचना में पात्रता मानदंड स्पष्ट किया जाता है । साधारणत: कोई भी व्यक्ति सरकारी प्रति‍भूति‍यों मे नि‍वेश कर सकता है ।
अभी की तरह, प्राथमिक सदस्‍य अपने जीएएच के सभी कार्यों के लिए उत्‍तरदायी है। प्राथमिक सदस्‍य अपने जीएएच के सौदों के लिए मार्जिन रखने और उनके निपटान के लिए भी उत्‍तरदायी है। अंतिम निपटान संबंधित प्राथमिक सदस्‍य के रिज़र्व बैंक के साथ रखे चालू खाते में होगा। किसी पात्र तथा प्राधिकृत जीएएच यूजर द्वारा एनडीएस-ओएम वेब पर सौदा करने से पहले, प्राथमिक सदस्‍य यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्‍न ऑपरेशनल रिस्‍क कंट्रोल पैरामिटर वैल्‍युज एनडीएस-ओएम वेब पर सेट कर दिये गये है। इस प्रयोजन के लिए, अपने जीएएच प्रबंध, जोखिम प्रबंधन तथा बिड प्रबंधन नीतियों तथा प्रथाओं के लिए प्राथमिक सदस्‍य एक एप्‍लीकेशन इंस्‍टाल करेगा। एनडीएस-ओएम प्रशासक (सीसीआइएल) प्रबंधन गतिविधियों के लिए प्राथमिक सदस्‍य के लिए एक प्राधिकृत सुपर यूजर (क्‍लाएंट हेड) बनाएगा।
अमरीकी डॉलर में मूल्यांकित चेकों की वसूली की समय-सीमा वसूली की व्यवस्था के अनुरूप होगी। ग्राहक के खाते में जमा किए जाने की तारीख का निर्धारण वसूलीकर्ता बैंकों के नोस्ट्रो खाते में जमा (राशि की उपलब्धता की तारीख) किए जाने की तारीख और कूलिंग अवधि के आधार पर किया जाएगा। आम तौर पर, अमरीकी डॉलर में मूल्यांकित चेकों की वसूली के लिए बैंकों को 15 से 30 दिन का समय लगता है और वह वसूली व्यवस्था और स्थान, जहॉं वह लिखत देय हो, के अनुरूप 45 दिन तक बढ़ भी सकता है। वसूली में लगने वाले समय में, यूएसए में बैंकिंग व भुगतान प्रणालियों की विविधता और चेकों से संबंधित लेनदेनों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का विशेष महत्व होता है। वसूली की पद्धति के आधार पर बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी अमरीकी डॉलर में मूल्यांकित चेक वसूली नीति में अमरीकी डॉलर में मूल्यांकित चेकों की वसूली की अवधि का उल्लेख करें।

उत्तर: हाँ, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिये प्राप्त विदेशी मुद्रा अर्जन, जिसके लिए विदेशी मुद्रा में प्रतिपूर्ति की गयी है, सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये विप्रेषण के रूप में माना जा सकता है तथा उसे विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में जमा किया जा सकता है।

उत्‍तर: पिन संख्यात्मक पासवर्ड है जिसे बैंक द्वारा ग्राहकों को कार्ड जारी करते समय अलग से मेल द्वारा भेज दिया जाता है/सुपुर्द कर दिया जाता है। अधिकतर बैंकों के ग्राहकों को प्रथम प्रयोग के बाद पिन बदलने की आवश्‍यकता होती है। ग्राहक को यह पिन नंबर बैंक के कर्मचारियों सहित किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ग्राहक को नियमित अंतराल पर अपना पिन नंबर बदलते रहना चाहिए।
बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' लागू करने का उद्देश्‍य निश्चित रूप से रिज़र्व बैंक के वित्‍तीय समावेशन उद्देश्‍यों को आगे बढ़ाने के प्रयासों का भाग है। 24 नवंबर 2005 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि.सं. 19/13.01.000/2005-06 द्वारा 'नो फ्रील' के रूप में खोले गए सभी खातों का नाम बदलकर 17 अगस्त 2012 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि. सं.5/13.01.000/2012-13 के पैरा 2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार बीएसबीडीए कर दिया जाना चाहिए।

उत्तर. आरटीजीएस प्रेषण शुरू करने के लिए विप्रेषक ग्राहक को बैंक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी:

  1. प्रेषित की जाने वाली राशि

  2. डेबिट करने के लिए खाता संख्या

  3. लाभार्थी बैंक और शाखा का नाम

  4. प्राप्तकर्ता शाखा की आईएफएससी संख्या

  5. लाभार्थी ग्राहक का नाम

  6. लाभार्थी ग्राहक की खाता संख्या

  7. प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी, यदि कोई हो

  8. प्रेषक और लाभार्थी कानूनी इकाई पहचानकर्ता (पात्र लेनदेन के लिए)

उत्तर. पीपीआई जिन्हें जारी करने से पहले आरबीआई के अनुमोदन / प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, उन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

  • ए. लघु पीपीआई (अथवा न्यूनतम-विवरण पीपीआई) : ये पीपीआई बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा पीपीआई धारक के न्यूनतम विवरण प्राप्त करने के बाद जारी किए जाते हैं। इन पीपीआई का उपयोग स्पष्ट रूप से पहचाने गए व्यापारी स्थानों / प्रतिष्ठानों के समूह में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है, जिनका जारीकर्ता (अथवा भुगतान एग्रीगेटर / भुगतान गेटवे के माध्यम से अनुबंध) के साथ पीपीआई को भुगतान लिखतों के रूप में स्वीकार करने के लिए एक विशिष्ट अनुबंध है। ऐसे पीपीआई से निधियों के अंतरण अथवा नकद आहरण की अनुमति नहीं है।

  • बी. पूर्ण-केवाईसी पीपीआई : पीपीआई धारक के संबंध में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पूरा करने के बाद बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा ये पीपीआई जारी किए जाते हैं। इन पीपीआई का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, निधियों के अंतरण अथवा नकद आहरण के लिए किया जा सकता है।

उत्तर: बैंक टीएलटीआरओ योजना के तहत प्राप्त राशि के लिए पुनर्खरीद मार्ग के माध्यम से बेची जाने वाली प्रतिभूति को किसी अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूति के साथ बदल सकते हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीएलटीआरओ की परिपक्वता तक उनके टीएलटीआरओ वित्तपोषण को हमेशा निर्दिष्ट प्रतिभूति द्वारा समर्थित किया जाये।

जिन एनबीएफसी को भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) का पालन करने की आवश्यकता है, वे पहले की तरह, ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़त की पहचान और प्रत्याशित ऋण हानि की गणना के लिए अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित दिशानिर्देश और आईसीएआई के परामर्श से निर्देशित होंगी। तथापि दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र में बताए गए अतिरिक्त प्रावधान, भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन पर दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र विवि(एनबीएफसी).सीसी.पीडी.सं. 109/22.10.106/2019-20 के अनुबंध के पैरा 2 के प्रयोजन के लिए विवेकपूर्ण आधार होंगे।

निवेशकों को आयकर विभाग द्वारा जारी “पैन सं” के साथ ही प्रत्येक आवेदन होना चाहिए।

उत्तर: ट्रेड्स में, एफ़यू को या तो एमएसएमई विक्रेता या खरीदार द्वारा बनाया जा सकता है। यदि एमएसएमई विक्रेता इसे बनाता है, तो इस प्रक्रिया को फैक्टरिंग कहा जाता है; यदि इसे कॉर्पोरेट्स या अन्य खरीदारों द्वारा बनाया जाता है, तो इसे रिवर्स फैक्टरिंग कहा जाता है।

उत्तर : हां, प्राथमिक बाजार में बाजार लिखतों की सदस्यता को एनपीपीएल से परे एक्सपोजर निर्धारित करने के लिए माना जाएगा।

प्रतिक्रिया: इस योजना में निम्नलिखित प्रकार की जमाराशियों की परिकल्पना की गई है: –

क्र.सं. जमा का प्रकार अवधि न्यूनतम लॉक-इन अवधि लागू ब्याज दर ब्याज भुगतान की आवधिकता
i. अल्पकालिक बैंक जमा (एसटीबीडी) 1-3 वर्ष बैंकों द्वारा निर्धारित अनुसार बैंकों द्वारा निर्धारित अनुसार बैंकों द्वारा निर्धारित अनुसार
ii. मध्यम अवधि सरकारी जमा (एमटीजीडी) 5-7 वर्ष 3 वर्ष 2.25% p.a. साधारण ब्याज वार्षिक या परिपक्वता के समय संचयी ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित।
iii. दीर्घकालिक सरकारी जमा (एलटीजीडी) 12-15 वर्ष 5 वर्ष 2.50% p.a. साधारण ब्याज वार्षिक या परिपक्वता के समय संचयी ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित।

12 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोट (अधिहरण किए गए नोटों को जमा किया जाना) नियम, 2017 के अनुसार, जहां विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा अधिहरण किया गया है या अभिग्रहण किया गया है या 30 दिसंबर, 2016 को या इससे पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे विनिर्दिष्ट नोटों को अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी बैंक खाते में जमा करने के लिए या वैध मुद्रा में उनके मूल्य में विनिमय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जा सकेगा, अर्थात :

(a) अधिहरण किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को किसी व्यक्ति को लौटाया जाता है जो उस न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में एक पक्षकार है, तब व्यक्ति न्यायालय के निर्देश को प्रस्तुत करने पर ऐसे विनिर्दिष्ट नोटों को जमा करने या विनिमय करने का पात्र होगा, जिनकी क्रम संख्या –

  1. को उस विधि प्रवर्तन अभिकरण द्वारा, जिसने उनका अधिहरण किया था या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, नोट कर लिया गया है; और

  2. का न्यायालय के निदेश पर वर्णन किया गया है;

(b) विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पक्ष में न्यायालय के किसी आदेश द्वारा समपहरण किए जाने की दशा में वह सरकार न्यायालय के निदेश को प्रस्तुत करने पर ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करने या उनका विनिमय करने की हकदार होगी; या

(c) विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को 30 दिसंबर 2016 को या उससे पूर्व न्यायालय के आदेश द्वारा किसी अन्य व्याकति की अभिरक्षा में रखे जाने की दशा में वह व्यक्ति न्यायालय के निदेश को प्रस्तुत करने पर ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करने या विनिमय करने का हकदार होगा, जिनकी क्रम संख्या–

  1. को उस विधि प्रवर्तन अधिकरण द्वारा, जिसने उनका अधिहरण किया था या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, नोट कर लिया गया है; और

  2. का न्यायालय के निदेश पर वर्णन किया गया है ।

ये नियम 30 दिसंबर 2016 के पश्चात अधिहरण किए गए या अभिग्रहण किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर लागू नहीं होंगे ।

विनिर्दिष्ट बैंक नोट (अधिहरण किए गए नोटों का जमा किया जाना) नियम 2017 के अनुसार अधिहरण किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोट स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिर्दिष्ट कार्यालय निम्न हैं-

अहमदाबाद, बैंगलुरू, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, चेन्ने, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना तथा तिरूवन्नतपुरम

  • डबल्यूपीआई शृंखला प्रत्येक 10 वर्ष या अधिक वर्षों (उदा.1981-82, 1993-94 और 2004-05 में डबल्यूपीआई शृंखला के आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया)

  • आधार वर्ष में किसी भी संशोधन को आधार वर्षों को जोड़कर निपटाया जाएगा ताकि बॉन्ड जारी करने की तारीख के बाद से अनुक्रमण उद्देश्य के लिए उसी आधार वर्ष के साथ एक सुसंगत डब्ल्यूपीआई श्रृंखला उपलब्ध हो।

ऋण देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य एमएसई क्षेत्र की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पूर्ण-सेवा दृष्टिकोण प्रदान करना है जिसे मान्यता प्राप्त एमएसई समूहों को बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण, (ए) स्पष्ट परिभाषित और मान्यता प्राप्त समूहों के साथ कारोबार करने में (बी) जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयुक्त जानकारी की उपलब्धता (ग) ऋणदाता संस्थानों द्वारा निगरानी और (घ) लागत कम करने में, अधिक फायदेमंद हो सकता है।

अतः बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इसे एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में मानें और एसएमई वित्तपोषण के लिए इसे तेज गति से अपनाएं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे विभिन्न एमएसई समूहों में अधिक एमएसई केंद्रित शाखा कार्यालय खोलें जो एमएसई के लिए परामर्श केंद्र के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। जिले का प्रत्येक अग्रणी बैंक कम से कम एक क्लस्टर को अपनाए (दिनांक 29 जून 2010 के परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई और एनएफएस.सं.बीसी.90/06.02.31/2009-10 को देखें)।

Yes. One or more documents can be uploaded along with the application. However each document size should not exceed 1 MB.
उत्तर: नहीं। उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए अनुरोध करने से पहले सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने आवश्यक हैं और सभी अनुपालन पूर्ण किये जाने अपेक्षित हैं। कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अभिलेखों का परिशोधन (rectification) करने तथा जो मामले फेमा, 1999 के तहत अनुमत नहीं हैं, तत्संबंधी हुए लेनदेनों को वापस करने/रद्द करने के बाद ही कंपाउंडिंग की जा सकती है। अनुमोदनों तथा अन्य अनुपालनों की प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

उत्तर: निवासी किसी सीमा के बिना विदेशी सिक्के धारित कर सकते हैं।

Ans No. It is not necessary for all branches to have computer systems. Branches can send the remittance details to their service branch in paper format (the copies of the EFT Application Forms submitted by the remitting customers accompanied by a Remittance Scroll). The Service branch will make data entry and transmit the funds transfer information electronically to local NCC. But, if a branch has computer facility, it can transmit funds transfer information electronically to its service branch either on a floppy or through a network. This would minimise the data entry work at the service branch.
हां। यदि आपकी जमाराशियां एक से अधिक बैंक में हैं तो जमा बीमा कवरेज की सीमा प्रत्येक बैंक के लिए अलग-अलग लागू होगी।

उत्तर: इस संबंध में परिचालन संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 17 मार्च 2020 के ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.22 तथा समय-समय पर यथासंशोधित माल तथा सेवाओं के निर्यात पर 1 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं.16/2015-16 में उपलब्ध हैं।

Person going abroad for employment can draw foreign exchange upto USD100,000 from any authorised dealer in India on the basis of self-declaration.

उत्तर: नेपाल और भूटान के निवासी व्यक्ति भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास भारतीय रुपया (आईएनआर) खाता खोल सकते हैं।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था की धारा 199सी की उप धारा 1 के तहत घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला जमा घोषित अप्रकटित आय के 25% से कम न हो। जमा 100 के गुणकों में किया जाना है।

A.(8 to 13) The requirement is that the companies in the Promoter Group in which the public hold not less than 51 per cent of the voting equity shares shall hold not less than 51 per cent of the total voting equity shares of the NOFHC.[ para 2 (C) (ii) (b) of the guidelines]

A company in which public holds 51 per cent need not necessarily be listed. For the purpose of these guidelines, ‘public shareholding’ implies that no person along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) and entities in which he and / or his relatives hold not less than 50 per cent of the voting equity shares, by virtue of his shareholding or otherwise, exercises ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) over the company.

उत्तर. आरटीजीएस में सदस्यता के प्रकारों का विवरण आरटीजीएस प्रणाली से संबंधित विनियमावली के अध्याय 4 में वर्णित है। गैर-बैंक पीएसपी के द्वारा किए जा रहे लेनदेनों के प्रकार के आधार पर उनके लिए आरटीजीएस में सदस्यता के प्रकार को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

हां, बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि अंतर्निहित एफ़सीएनआर(बी) जमाराशि के समय से पूर्व आहरण किए जाने पर स्वैप को रद्द करने के लिए आरबीआई से संपर्क करें। आरबीआई तथा बैंक, दोनों के परिचालनगत तथा आपसी सुविधा के लिए एक बार जमाराशियों की एक निर्धारित राशि का समयपूर्व आहरण किए जाने पर स्वैप को रद्द किया जाए।

उत्तर: कार्डधारक अपने कार्ड जारीकर्ता के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि कार्ड जारीकर्ता निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देता है, या इस प्रकार प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं है, निवारण के लिए कार्डधारक के पास रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (समय-समय पर संशोधित) का सहारा होगा।

एक सीईआरटी-इन एम्पैनल्ड ऑडिटर की सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) में अन्य बातों के साथ-साथ डेटा स्टोरेज, डेटाबेस का रखरखाव, डेटा बैकअप बहाली, डेटा सुरक्षा इत्यादि शामिल होना चाहिए।

उत्तर

'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' प्रारम्भ करने का उद्देश्य वित्तीय समावेशन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों का हिस्सा है। 13 दिसंबर 2005 के आरपीसीडी परिपत्र आरपीसीडी.आरएफ.बीसी.54/07.38.01/2005-06 और दिनांक 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र सं आरपीसीडी.सीओ.सं.आरआरबी.बीसी.58/03.05.33(एफ)/2005-06 के तहत 'नो-फ्रिल्स' खाते के रूप में पहले खोले गए सभी खातों का नाम 22 अगस्त 2012 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24/07.38.01/2012-13 के पैराग्राफ 2 में निहित निर्देशों के अनुसार बदलकर बीएसबीडीए कर दिया जाना चाहिए। और 22 अगस्त 2012 के हमारे परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24 के जारी होने के बाद से खोले गए सभी नए खातों को बैंकों द्वारा आरपीसीडी, केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की मासिक रिपोर्ट के तहत सूचित किया जाना चाहिए।

उत्तर: एसीयू प्रणाली में शामिल देशों के साथ किए जाने वाले व्यापार लेनदेन समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. फेमा 14 (आर) के विनियम 3(1)(ए) और विनियम 5(1)(ए) द्वारा शासित होते हैं और वे एसीयू प्रणाली के तहत या उक्त व्यवस्था में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार समाशोधित किए जाते हैं। अतः, एसीयू व्यवस्था में शामिल देशों के बीच के लेनदेन को एसएनआरआर व्यवस्था से इतर मौजूदा निर्देशों के अनुसार अलग-अलग और सुस्पष्ट रखा जाएगा।

One may lodge his/ her complaint with the office of the NBFC Ombudsman under whose jurisdiction, the alleged NBFC branch is situated. (Click here for address and area of operation of the NBFC Ombudsman).

For complaints relating to types of services with centralized operations, complaints may be filed before the NBFC Ombudsman within whose territorial jurisdiction the billing address of the customer is located.

One may lodge complaint with the Office of the Ombudsman for Digital Transactions within whose jurisdiction the branch or office of the System Participant complained against, is located (For jurisdiction of the Ombudsman please click here). For complaint arising out of services with centralized operations, complaints can be filed with the office of the Ombudsman for Digital Transactions within whose territorial jurisdiction the billing / declared address of the customer is located.

बैंकों को अपने संग्रह काउंटरों पर चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा और पावती सुविधा दोनों प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि ग्राहक बैंक शाखा के काउंटर पर चेक प्रस्तुत करते समय इसकी मांग करता है तो कोई भी बैंक शाखा ग्राहक को पावती देने से इंकार नहीं कर सकती है।

उ. हाँ. मैंडेट के तहत दी गई खाता जानकारी/विवरण में कोई परिवर्तन होने पर हिताधिकारी को उसे ईसीएस क्रेडिट देने वाली संस्था को संबंधित परिवर्तन करने हेतु इस अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि उसे इस योजना के तहत क्रेडिट प्राप्त होता रहे. यदि इनपुट फ़ाइल गंतव्य बैंक शाखा के पास उपलब्ध खाता विवरण से किसी भी कारण से मेल न खाये तो गंतव्य शाखा उसे ((अपने पूलिंग केन्द्र सेवा शाखा के नाम से ज्ञात के माध्यम से ) प्रायोजक बैँक को ईसीएस केन्द्र के माध्यम से क्रेडिट वापस कर देगा.
नहीं। यह स्पष्ट किया जाता है कि एडीएफ के तहत आवश्यकता यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि बैंकों के स्रोत सिस्टम में उपलब्ध डेटा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है। बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी विवरणियां, विवरण और रिपोर्ट एडीएफ परियोजना के अंतर्गत आते हैं।
Eligible investors cannot participate directly. They have to necessarily come through a Bank or Primary Dealer (PD) for auction.

उत्तर: हां, तथापि बीओ के लेनदेन को अपने नामित आईएनआर खाते तक सीमित होना चाहिए और उसे एजेंट के विदेशी मुद्रा खाते के माध्यम से कोई लेनदेन नहीं करना चाहिए।

उ : फैक्टरिंग अधिनियम, 2011 की धारा 19 के तहत प्रत्येक फैक्टर इस तरह के असाइनमेंट की तारीख से या ऐसी रजिस्ट्री की स्थापना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 20 के तहत स्थापित होने वाली केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ अपने पक्ष में प्राप्तियों के असाइनमेंट के प्रत्येक लेनदेन का विवरण दर्ज करने के लिए बाध्य है।

उत्तर: हां, जिस व्यक्ति के पास बैंक खाता नहीं है, वह एनईएफटी के माध्यम से किसी अन्य एनईएफटी सदस्य बैंक के साथ लाभार्थी के बैंक खाते में धन भेज सकता है। यह किसी भी बैंक की निकटतम एनईएफटी सक्षम शाखा में अतिरिक्त विवरण जैसे कि पूरा पता, टेलीफोन नंबर आदि प्रस्तुत कर, नकद जमा करके किया जा सकता है। इस तरह के नकद प्रेषण, हालांकि, प्रति लेनदेन अधिकतम 50,000 तक सीमित रहेंगे।

उत्तर. फैक्टशीट में शामिल बीमा शुल्क केवल क्रेडिट लिंक्ड बीमा उत्पाद के लिए हैं क्योंकि ये शुल्क सूक्ष्मवित्त ऋण से संबंधित हैं। यदि किसी उधारकर्ता ने ऋण नहीं लिया होता तो उसे इन शुल्कों को वहन नहीं करना पड़ता। फैक्टशीट में केवल सूक्ष्मवित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण से संबंधित जानकारी होनी चाहिए ताकि इसे सुव्यवस्थित रखा जा सके। अन्य गैर-क्रेडिट उत्पादों से संबंधित प्रकटीकरण निदेश के पैरा 7.1.51 के तहत उल्लिखित फैक्टशीट से पृथक प्रदान किए जाने चाहिए। सभी गैर-ऋण उत्पाद (वित्तीय उत्पाद जैसे निवेश उत्पाद, बीमा उत्पाद आदि के साथ-साथ गैर-वित्तीय उत्पाद जैसे सौर लालटेन, सिलाई मशीन आदि) केवल उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति के साथ प्रदान किए जाने चाहिए और आरई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ता को दिए गए ऋण और अन्य गैर-क्रेडिट उत्पादों के बीच कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कोई भी ऋण उत्पाद के लिए पूर्व शर्त के रूप में किसी भी गैर-ऋण उत्पाद की बिक्री नहीं की जाएगी। आरई को प्रमुखता से प्रदर्शित2 करना चाहिए कि सूक्ष्मवित्त उधारकर्ताओं द्वारा किसी भी गैर-क्रेडिट उत्पाद की खरीद विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक आधार पर है। आरई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित व्यवहार संहिता, जैसा कि निर्देशों के पैरा 7.1.13 के तहत उल्लेख किया गया है, में भी इस पहलू को शामिल करना चाहिए।

  • निवेशक प्राधिकृत बैंकों और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल) के माध्यम से निवेश कर सकते हैं।

  • वे एक आवेदन फॉर्म भरेंगे और उक्त अन्य दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करेंगे और बैंक कॉ भुगतान करेंगे।

  • धन की प्राप्ति पर, बैंक निवेशक को आरबीआई के वेब आधारित प्लेटफॉर्म (ई-कुबेर) पर पंजीकृत करेंगे और और सत्यापन पर, धारिता प्रमाणपत्र जनरेट करेंगे।

उत्तर: हाँ, तथापि, आईडीएफ की इक्विटी और ऋण के लिए प्रायोजक एनबीएफसी / आईएफसी और गैर-प्रायोजक एनबीएफसी / आईएफसी का एक्सपोजर गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या होल्डिंग नहीं करने) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 के पैरा 18 में दिए गए मौजूदा ऋण एकाग्रता मानदंडों द्वारा शासित होगा।

हाँ, व्यवसाय प्रतिनिधि (बिजनेस कॉरेसपोंडेंट) प्रत्येक खाताधारक के लिए प्रतिदिन ₹2,000/- मूल्य वर्ग के ₹4000/- राशि तक के नोट बदल सकते हैं।
उत्तर: नहीं।

उत्तर: 50,000 तक के लेनदेन के लिए, शुल्क इस प्रकार हैं:

  1. प्रेषण प्रारंभ करने वाला बैंक - अधिकतम 5/- प्रति लेनदेन।

  2. भारतीय स्टेट बैंक - 20/- प्रति लेनदेन। एसबीआई इस 20/- को एनएसबीएल के साथ 10 प्रत्येक पर साझा करेगा। लाभार्थी को क्रेडिट करने के लिए एनएसबीएल कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेगा। यदि वह इसके साथ खाता रखता है।

  3. यदि लाभार्थी एनएसबीएल के साथ खाता नहीं रखता है, तो अतिरिक्त राशि का शुल्क लिया जाएगा- 5,000/- तक के प्रेषण के लिए 50/- और 5,000/- से ऊपर के प्रेषण के लिए 75/-

  4. 50,000/- से अधिक के लेनदेन के लिए, एसबीआई द्वारा निर्धारित शुल्क लागू होंगे।

सीटीएस के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली (पीपीएस) एक अतिरिक्त संकेतक है जो एनपीसीआई द्वारा सभी बैंकों को समाशोधन प्रक्रिया और चेक से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रदान की जाती है और पीपीएस भुगतान प्रक्रिया के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली विवेकपूर्ण प्रथाओं का हिस्सा होगा। इसे चेक भुगतान में ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने और चेक के पन्नों में छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए पेश किया गया है।

बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए पीपीएस सुविधा शुरू करें। हालांकि इस सुविधा का लाभ खाताधारक के विवेकाधिकार पर है, बैंक 5,00,000 और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं।

One may lodge his/ her complaint at the office of the Banking Ombudsman under whose jurisdiction, the bank branch complained against is situated.

For complaints relating to credit cards and other types of services with centralized operations, complaints may be filed before the Banking Ombudsman within whose territorial jurisdiction the billing address of the customer is located. (Click here for address and area of operation of the Banking Ombudsman)

The minimum amount for bidding will be Rs.10,000 (face value) and in multiples in Rs.10,000.
यदि किसी जमाराशि की विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख और परवर्ती कार्य दिवस को जमाराशि के भुगतान की तारीख के बीच कोई छुट्टी/रविवार/गैर-कारोबारी दिन आ जाए तो जमाराशि की मूल रूप से निश्चित ब्याज दर पर उक्त छुट्टी/रविवार/गैर-कारोबारी दिन की अवधि के लिए भी बैंक को ब्याज का भुगतान करना चाहिए ।
No. General permission has been given to authorised dealers to allow such collectivised remittances, on a periodic basis.
Travellers are allowed to purchase foreign currency notes/coins only up to US$ 2000. Balance amount can be taken in the form of traveller’s cheque or banker’s draft. Exceptions to this are (a) travellers proceeding to Iraq and Libya can draw foreign exchange in the form of foreign currency notes and coins not exceeding US$ 5000 or its equivalent; (b) travellers proceeding to the Islamic Republic of Iran, Russian Federation and other Republics of Commonwealth of Independent States can draw entire foreign exchange released in form of foreign currency notes or coins.

त्रिपक्षीय करार तीन पक्षों के बीच एक करार है, अर्थात्, रियायती (जैसे कि परियोजना जो बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है), परियोजना प्राधिकरण (जैसे एनएचएआई या बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय) और आईडीएफ-एनबीएफसी जो सभी पार्टियों को सामूहिक रूप से बाध्य करता है और निम्नलिखित के लिए प्रदान करती हैं:

  1. वरिष्ठ ऋणदाताओं से प्राप्त रियायतग्राही के ऋण के एक हिस्से का अधिग्रहण;

  2. रियायतग्राही द्वारा एक चूक, परियोजना प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच समझौते को समाप्त करने की प्रक्रिया को गति देगा;

  3. परियोजना प्राधिकरण, रियायतग्राही द्वारा जारी बांडों को जिन्हें आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा त्रिपक्षीय करार और उसमें संदर्भित अन्य करारों (अनिवार्य खरीद) के अनुसार समाप्ति भुगतान से खरीदा गया है का मोचन करेगा।

  4. आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा परियोजना प्राधिकरण को दोनों के बीच परस्पर सहमति के अनुसार देय शुल्क।

स्टाक याने की सरकारी प्रति‍भूति जो भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के बही में पंजि‍कृत की गयी है एवं जि‍सके लि‍ए स्टाक प्रमाणपत्र (एससी) जारी कि‍या गया है अथवा जो भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल ) में धारक के खाते में क्रेडि‍ट है और जिसका हस्तांतरण भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के बही में पंजीकरण द्वारा होता है ।
उ : नहीं, गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 या गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार करने वाली या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 के प्रावधान, जैसा कि मामला हो सकता है और जैसा ऋण कंपनी पर लागू होता है, वह एनबीएफसी-फैक्टर पर लागू होगा।

Yes. ATS is also available for all applications / letters, etc. submitted physically at the counters of RBI or received through post/courier, provided a valid email id is given in the document. Receipt of all such applications as also its disposal will be advised to the applicant through email.

Additionally, the status of such applications can also be tracked through the ATS number and the password sent to the valid email id of the applicant.

जीएएच (https://www.ndsind.com) यूआरएल के माध्‍यम से ट्रेडिंग प्‍लेटफार्म का एक्‍सेस प्राप्‍त करता है। यह वेब पर आधारित एनडीएस-ओएम तथा वेब पर आधारित नीलामियों का एक सांझा यूआरएल है। यूआरएल में लाग-इन के बाद जीएएच उपयोगकर्ताओं को विकल्‍प में एनडीएस-ओएम सिलेक्‍ट करना होता है। जीएएच की ओर से, प्राथमिक सदस्‍य सीसीआइएल से लाग-इन/पासवर्ड और आइडीआरबीटी से डिजिटल प्रमाणपत्र की व्‍यवस्‍था करेगा।

हाँ। कूलिंग अवधि वह अवधि है जिसमें बैंक यूएस विधि के उपबंधों के अंतर्गत अदाकर्ता बैंक द्वारा चेक को संभावित रूप से वापस किए जाने की दृष्टि से अपने नोस्ट्रो खाते में चेक की राशि के लिए अनंतिम जमा-राशि की प्राप्ति से लेकर अपने ग्राहकों को क्रेडिट दिए जाने तक प्रतीक्षा करते हैं। कूलिंग अवधि तत्संबंधी व्यवस्था व वसूली के क्षेत्र पर निर्भर करती है। यह न्यूयॉर्क क्षेत्र के लिए 5-8 दिन के बीच की हो सकती है, जबकि अन्य शहरों के लिए सीएलए पद्धति के माध्यम से की जाने वाली वसूली के लिए 15-21 दिन की हो सकती है। किंतु एफसीएस पद्धति के अंतर्गत बैंकों को वापसी के विकल्प के बिना अपने नोस्ट्रो खाते में अंतिम क्रेडिट प्राप्त होता है। इसमें कोई कूलिंग अवधि उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि अंतिम क्रेडिट के विमोचन से पहले ही प्रतिनिधि बैंक उसे फैक्टर कर चुके होते हैं।

उत्तर : i) अनुमत चालू खातेगत लेनदेन [विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के उपबंधों के अनुसार)] तथा अनुमत पूँजी खातेगत लेनदेन [विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूँजी खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के उपबंधों के अनुसार)] के लिए भारत से बाहर किए गए भुगतान।

ii) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई अथवा (ए) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अथवा (बी) सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क अथवा (सी) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क की ईकाई से खरीदी गयी वस्तुओं की लागत के लिए विदेशी मुद्रा में किये गये भुगतान।

iii) भारत सरकार की उस समय प्रचलित विदेश व्यापार नीति के उपबंधों के अनुसार सीमा शुल्क का भुगतान ।

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और उधार देना) नियमावली, 2000 के अनुपालन की शर्त पर इस प्रकार का खाता धारित करने वाले निर्यातक द्वारा भारत से बाहर के उसके आयातक ग्राहक को प्रदान किए गए व्यापार संबद्ध ऋण/अग्रिम।

v) भारत के निवासी व्यक्ति को माल/ सेवाओं की आपूर्ति, जिसमें हवाई शुल्क और होटल व्यय का भुगतान शामिल है, के लिए विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान ।

उत्‍तर: हाँ, बैंकों द्वारा भारत में जारी कार्डों का प्रयोग भारत में किसी भी बैंक/ व्हाइट लेबल एटीएम में किया जा सकता है।

उत्तर. लघु पीपीआई दो प्रकार के हो सकते हैं:

ए. 10,000/- तक के पीपीआई (नकद लोडिंग की सुविधा के साथ)। इन पीपीआई को 24 महीने के भीतर पूर्ण-केवाईसी पीपीआई में परिवर्तित करना होगा।

बी. 10,000/- तक के पीपीआई (नकद लोडिंग सुविधा के बिना)।

बुनियादी बचत बैंक जमा खाते' पीएमएल अधिनियम और नियमावली के उपबंध की शर्त पर होंगे और उन पर बैंक खाते खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धन शोधन निवारण (एएमएल) के संबंध में समय-समय पर जारी रिज़र्व बैंक के अनुदेश लागू होंगे। बीएसबीडीए सरलीकृत केवाईसी मानदंडों के साथ भी खोले जा सकेंगे। तथापि, यदि सरलीकृत केवाइसी के आधार पर बीएसबीडीए खोला जाता है तो इन खातों को अतिरिक्‍त रुप से 'बीएसबीडीए – छोटा खाता' माना जाए और इस पर ऐसे खातों के लिए निर्दिष्‍ट की गई 01 जुलाई 2013 के हमारे मास्टर परिपत्र सं.शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)माप.सं.16/12.05.001/2013-14 के अनुच्छेद 2.6(iii) में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी।

उत्तर. आईएफएससी नंबर प्रेषक (ग्राहक) द्वारा अपनी बैंक शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, यह लाभार्थी के चेक पत्र पर उपलब्ध है। यह कोड संख्या / बैंक शाखा की जानकारी लाभार्थी द्वारा प्रेषित ग्राहक को भेजी जा सकती है। आईएफएससी की सूची आरबीआई की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/Bs_viewRTGS.aspx?Category=5 पर भी उपलब्ध है। सूची को पाक्षिक आधार पर अद्यतन किया जाता है।

Ans : Yes. In case the information / account particulars contained in the mandate undergo any change, the beneficiary has to notify the changes to the User Institution so that the correct information can be incorporated in its records. This will ensure that transactions do not get rejected at the beneficiary’s bank branch due to inconsistencies/ mismatch in the data sent by the user institution.

उत्तर: एनईएफटी प्रणाली के माध्यम से आउटबाउंड प्रेषण केवल भारत-नेपाल प्रेषण सुविधा (आईएनआरएफ) योजना के तहत नेपाल को ही अनुमति है। इस योजना के तहत, प्रेषक भारत में किसी भी एनईएफटी-सक्षम बैंक शाखाओं से नेपाल में धनराशि स्थानांतरित कर सकता है, भले ही नेपाल में लाभार्थी का नेपाल में बैंक शाखा में खाता हो या नहीं। लाभार्थी को नेपाली रुपये में धन प्राप्त होगा। आईएनआरएफ योजना का विवरण आरबीआई की वेबसाइट /hi/web/rbi/faq-page-2?ddm__keyword__26256231__FaqDetailPage2Title_en_US=Indo-Nepal Remittance Facility scheme पर उपलब्ध है।

उत्तर: टीएलटीआरओ योजना के तहत अधिग्रहीत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में जारीकर्ताओं द्वारा पुनर्खरीद के कारण एचटीएम से बिक्री को आरबीआई मास्टर परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16, दिनांक 1 जुलाई, 2015 के पैरा 2 में निर्धारित प्रकटीकरण सीमा से छूट दी गई है।


टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

7 सितंबर, 2020 के परिपत्र में दिए गए अनुदेश उन सभी उधारकर्ताओं के मामले में लागू होते हैं, जिनके संबंध में समाधान ढ़ांचे पर दिनांक 6 अगस्त, 2020 के परिपत्र के अनुबंध के भाग बी के अनुसार समाधान किया जा रहा है।

Yes. The complaint can be filed by one’s authorized representative (other than an advocate).
Yes. The complaint can be filed through an authorized representative of the complainant (other than an advocate).
उत्तर: नहीं। अधिग्रहणकर्ता बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अलावा) अपने बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर पीओएस टर्मिनलों पर नकद निकासी की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

उत्तर: नहीं।

यदि किसी ग्राहक को किसी बैंक के खिलाफ भुगतान न करने या भुगतान या चेक की वसूली में अत्यधिक देरी के कारण शिकायत है, तो संबंधित बैंक में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि बैंक 30 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, तो आप "रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस 2021)" के तहत शिकायत कर सकते हैं। शिकायतें https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं, या समर्पित ई-मेल के माध्यम से, या भौतिक मोड में आरबीआई, चौथी मंजिल, सेक्टर 17 में स्थापित 'केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र' को भेजी जा सकती हैं। चंडीगढ़ - 160 017 निम्नलिखित पथ पर दिए गए प्रारूप में - /documents/87730/38689832/RBIOS2021_12112021_A.pdf। एक टोल-फ्री नंबर - 14448 (सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे तक), बहुभाषी समर्थन के साथ शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण पर जानकारी दर्ज करने में सहायता लेने के लिए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

वर्तमान में, एडीएफ के तहत प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि बैंक एक ऐसी प्रणाली स्थापित करें जो आरबीआई को प्रस्तुत किए जाने वाले बैंकों के स्रोत सिस्टम से संकलित डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करे। सभी बैंकों द्वारा एक सत्यापन योग्य प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद, यह तय किया जाएगा कि बैंकों से डेटा के प्रवाह के लिए कौन सी व्यवस्था सबसे उपयुक्त होगी।
नहीं, इस योजना के तहत जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

प्रतिक्रिया: ब्याज दर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को सूचित किया जाता है।

01 फरवरी 2017 से एटीएम से नकदी आहरण सीमा को हटा दिया गया है । बैंक अपने विवेकाधीन परिचालन सीमाएं रख सकते हैं जो 08 नवंबर 2016 से पहले थी, जो किसी खाते से समग्र नकदी आहरण सीमा के अधीन होंगी ।

उत्तर

'आधारभित बचत बैंक जमा खाता' पीएमएल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों और समय-समय पर जारी किए गए बैंक खाते खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धन शोधन निवारण (एएमएल) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन होगा। बीएसबीडीए को सरलीकृत केवाईसी मानदंडों के साथ भी खोला जा सकता है। हालांकि, यदि सरलीकृत केवाईसी के आधार पर बीएसबीडीए खोला जाता है, तो खातों को अतिरिक्त रूप से "बीएसबीडीए-लघु खाता" के रूप में माना जाएगा और हमारे दिनांक 26 अप्रैल, 2011 के परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.आरसीबी.एएमएल बीसी.सं.63/07.40.00/2010-11 और दिनांक 8 अगस्त 2011 के परिपत्र संख्या ग्राआऋवि. सीओ. आरआरबी. एएमएल.बीसी.सं.15/03.05.33(ई)/2011-12 में दर्शाए गए अनुसार ऐसे खातों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

  • आईआईबी पर ब्याज भुगतान और पूंजीगत लाभों पर वर्तमान कर प्रावधान लागू होंगे।

  • इन बॉन्डों के लिए कोई विशेष कर-उपाय नहीं होंगे।

वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के अंतर्गत, ब्याज वसूलने सहित बैंकों के सभी ऋण संबंधी मामलों को आरबीआई द्वारा अविनियमित किया गया है और यह बैंकों द्वारा उनकी अपनी उधार नीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

मौद्रिक नीति संचारण में सुधार की दृष्टि से, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के ऋणों को 01 अक्टूबर 2019 से एक बाहरी बेंचमार्क से लिंक करें (दिनांक 04 सितंबर 2019 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआर.बीसी.सं.14/13.03.00/2019 को देखें)। मौद्रिक नीति दरों के संचारण में और सुधार करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 01 अप्रैल 2020 से मध्यम उद्यमों को ऋण बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा जाएगा। (दिनांक 26 फरवरी 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.39/13.03.00/2019-20 को देखें)

उत्तर: धन-शोधन निवारण, आतंकवाद का वित्तपोषण अथवा राष्ट्र की सार्वभौमिकता और अखंडता को प्रभावित करने की आशंका वाले गंभीर उल्लंघनों को संवेदनशील उल्लंघन माना जाएगा।

उत्तर: कोई भी बहुपक्षीय संगठन, जिसका भारत एक सदस्य देश है अथवा उसकी सहायक संस्थाएं/ सम्बद्ध निकाय और उनके भारत में पदस्थ अधिकारी भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास अपना खाता खोल सकते हैं।

एफएफएमसी/गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस की समाप्ति से दो महीने पहले या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य अवधि से पहले करना होगा। जब लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन उपर्युक्त के अनुसार प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो लाइसेंस के नवीनीकरण की तारीख अथवा आवेदन अस्वीकार किए जाने की तारीख, जैसा भी मामला हो, तक उक्त लाइसेंस वैध रहेगा। किसी भी एफएफएमसी/गैर-बैंक एडी श्रेणी-II द्वारा लाइसेंस की समाप्ति के बाद लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

उत्तर: डांस ट्रौप्स , कलाकार आई, जो विदेश में सांस्कृतिक यात्रा करना चाहते हैं, को मानव संसाधन विकास मंत्रालय(संस्कृति एवं शिक्षा विभाग) , भारत सरकार, नई दिल्ली से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

Ans Each participating bank has to identify a branch at the respective centre to act as the link point for transmitting all outward messages and receiving all inward messages. The Service Branches/Main Branches of banks who have been coordinating the cheque-clearing work are in the best position to discharge this role. So no additional organisational infrastructure is required to be created.
उ. यह ईसीएस क्रेडिट देने वाली संस्था की जिम्मेदारी है कि हिताधिकारी को उसके खाते के क्रेडिट जैसे क्रेडिट की प्रस्तावित दिनांक, राशि और संबंधित भुगतान विवरण सूचित करे.गंतव्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे पासबुक/ हिताधिकारी खाता धारक को दिया जाने वाला विवरण/ ईसीएस क्रेडिट देने वाली संस्था द्वारा दिये जाने वाले क्रेडिट की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे. हिताधिकारी ईसीएस क्रेडिट देने वाली संस्था से प्राप्त सूचना से मिलान कर सकते हैं. कई बैंक मोबाइल अलर्ट/ संदेशों से ग्राहकों को निधियां क्रेडिट होने पर सूचना देते हैं.
समापन तारीख पर विचार किए बिना प्रत्येक बैंक में आपकी निधियों का अलग-अलग बीमा किया जाएगा।
Person going abroad on emigration can draw foreign exchange upto USD100,000 on self- declaration basis from an authorized dealer in India. This amount is only to meet the incidental expenses in the country of emigration. No amount of foreign exchange can be remitted outside India to become eligible or for earning points or credits for immigration. All such remittances require prior permission of the Reserve Bank.

स्वैप की कीमत का पुनः निर्धारण एफ़एक्यू के अंत में दिए गए उदाहरण में दिए गए अनुसार किया जाएगा।

उत्तर: हाँ। ट्रेड्स, रिसीवेबल फैक्टरिंग और साथ ही साथ रिवर्स फैक्टरिंग से निपट सकता है।

नहीं, एक निवेशक अपने निर्धारित पहचान दस्तावेज़ों से जुड़ा हुए एकमात्र आईडी रख सकता है। इस निवेशक आईडी का प्रयोग इस योजना के अंतर्गत आगे किए जाने वाले सभी निवेशों के लिए किया जाना है। डीमैटीरियलाइज़ रूप में प्रतिभूतियां धारण करने के लिए आवेदन पत्र में स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
Only an Indian Company engaged in financial sector activities can make investment in the financial services sector provided it fulfills the following norms besides complying with the parameters indicated at Answers to the Question Nos. 14 and 28.has earned net profit during the preceding three financial years from the financial services activities;is registered with the appropriate regulatory authority in India for conducting financial services activities;has a minimum net worth of Rs.15 crores as on the date of the last audited balance sheet; andhas fulfilled the prudential norms relating to capital adequacy as prescribed by the concerned regulatory authority in India.

उत्तर: हां, कृपया रिपोर्टिंग पर जारी मास्टर निदेश /en/web/rbi/-/notifications/master-direction-reporting-under-foreign-exchange-management-act-1999-updated-as-on-may-12-2023-lt-span-gt-10202 लिंक पर देखें। कार्यालय स्थापित करने के लिए पंजीकरण एडी बैंक का अनुमोदन जारी होने के बाद किया जाना है।

  • इन प्रतिभूतियों को बॉन्ड लेजर खाता के रूप में जारी किया जाएगा।

  • बीएलए के रूप में प्रतिभूतियाँ जारी की जाएगी और आरबीआई के पास व्यवस्थित होगी और इस प्रकार, आरबीआई केंद्रीय डिपॉज़टरी के रूप में कार्य करेगा।

  • धारिता प्रमाणपत्र बीएलए में प्रतिभूतियों के धारक को जारी किए जाएंगे।

गैर-प्रतिस्पर्धी बोलीदाता एग्रीगेटर या फैसिलिटेटर को भुगतान करेगा जिसके माध्यम से उसने बोली लगाई है और जिनसे उनकी प्रतिभूतियां प्राप्त की हैं।

उत्तर: निम्नलिखित भुगतान एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरि‍ये कि‍ये जाने के लि‍ए पात्र हैं -

i) आस्थगि‍त भुगतान शर्त पर एसीयू के सदस्य देशो के बीच नि‍र्यात/ आयात लेनदेनों के लि‍ए; तथा

ii) वे निम्नलिखित प्रश्न सं.10 के अंतर्गत अपात्र नहीं घोषित किए हों।

टिप्पणी: म्यांमार के साथ किए जाने वाले व्यापार लेनदेन का एसीयू व्यवस्था के अतिरिक्त किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में निपटान किया जाए।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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