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पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई)

उत्तर. 'पूर्ण-केवाईसी' पीपीआई की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

ए. इनकी प्रकृति पुनः लोड करने योग्य होगी;

बी. बकाया राशि किसी भी समय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होगी;

सी. एक महीने के दौरान कुल क्रेडिट अथवा डेबिट के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है; तथा

डी. उनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, नकद आहरण और निधियों के अंतरण के लिए किया जा सकता है।

उत्तर: बैच सेटलमेंट से दो घंटे की समय-सीमा की उम्मीद की जा सकती है, जिसके भीतर लाभार्थी के खाते में क्रेडिट होना चाहिए।

नही । समाधान ढाँचे के तहत सक्रिय किए जाने के अनुरोध के समय ऋणदाता संस्थाओं को किसी भी रूप में किसी भी प्रस्ताव योजना को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि, सक्रिय किए जाने के लिए, उधारकर्ताओं को समाधान ढांचा के तहत विचार करने के लिए केवल ऋणदाता संस्थाओं को अनुरोध प्रस्तुत करना आवश्यक है। तत्पश्चात, ऋणदाता संस्थाएँ समाधान ढाँचा को सक्रिय करने के संबंध में अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एक सैद्धांतिक निर्णय लेंगी। इस तरह सक्रिय होने के बाद, कार्यान्वित की जाने वाली समाधान योजना की विशिष्ट रूपरेखा, उधारकर्ता के परामर्श से, ऋणदाता संस्थाओं द्वारा तय की जा सकती हैं। जबकि व्यक्तिगत ऋणों के लिए समाधान योजना को सक्रिय करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर लागू किया जाना है, अन्य सभी ऋणों के लिए सक्रिय करने की तारीख से 180 दिनों की अवधि नियत की गई है।
हां। ग्राहक सूची में दिए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने वाले और भुगतान डिजिटल माध्यम से करने वाले निवेशकों के लिए स्वर्ण बॉण्ड जारी करने का मूल्य नोमिनल मूल्य से 50 रुपए प्रति ग्राम कम होगा।
One can file appeal against the award or the decision of the NBFC Ombudsman rejecting the complaint, within 30 days of the date of receipt of communication of Award or rejection of the complaint. The Appellate Authority may, if he/ she is satisfied that the applicant had sufficient cause for not making an application for appeal within time, also allow a further period not exceeding 30 days.

‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास और पुनरुद्धार के लिए ढांचा’ के तहत कवर नहीं किए गए एमएसएमई अग्रिमों को बैंकों द्वारा ‘दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा’ पर दिनांक 7 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 में निहित निर्देशों, समय-समय पर किए गए अद्यतन के अनुसार, के अनुरूप पुनर्गठित किया जा सकता है।

उत्तर

एटीएम के माध्यम से शेष राशि की पूछताछ की गणना एटीएम से निःशुल्क निकासी की जाने वाली चार निकासी में नहीं की जानी चाहिए।

Any person resident in India can remit upto USD 5,000 in any one year as a gift to a person residing outside India or as donation to a charitable/educational/religious/ cultural organisation outside India. Remittances exceeding the limit require prior permission from the Reserve Bank.
उ. ईसीएस डेबिट के ग्राहकों को लाभ निम्नानुसार हैं:• ईसीएस डेबिट मैंडेट से ग्राहकों का खाता नियत तारीख को स्वत: डेबिट हो जायेगा ग्राहक को बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं है.• ग्राहकों को भुगतानों की नियत तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है.• ईसीएस प्रयोक्ताओं द्वारा ग्राहकों के खाते की निगरानी की जाएगी. •लागत कम है.
At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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