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मुद्रा परिवर्तन गतिविधियाँ

फ़्रैंचाइज़र, यानी एडी श्रेणी-I बैंक/ एडी श्रेणी-II/ एफएफएमसी से अपेक्षित है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि फ्रैंचाइजियों द्वारा किए जा रहे लेनदेन की नियमित आधार (कम-से-कम मासिक आधार पर) रिपोर्टिंग फ्रैंचाइज़र्स को की जाए। फ़्रैंचाइज़र द्वारा फ्रैंचाइजियों के सभी स्थानों पर औचक लेखा-परीक्षा छह महीने में कम-से-कम एक बार की जाए। ऐसी लेखा-परीक्षाएं एक समर्पित दल द्वारा की जाएं एवं फ्रैंचाइजियों द्वारा अनुपालन के स्तर की जांच करने के लिए ‘गुप्त’ दौरे भी किए जाएं। फ्रेचाइजियों के लेखा-बहियों के वार्षिक निरीक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इन निरीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फ्रैंचाइज़ी मुद्रा परिवर्तन का कार्य करार की शर्तों एवं रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप कर रहें हैं एवं फ्रैंचाइज़ी द्वारा आवश्यक अभिलेख भी रखा जा रहा है।
Any person aggrieved by an Award issued under Clause 12 or the decision of the Banking Ombudsman rejecting the complaint for the reasons specified in sub-clause (d) to (g) of Clause 13 of the Banking Ombudsman Scheme 2006 (As amended up to July 1, 2017) can approach the Appellate Authority. The Appellate Authority is vested with a Deputy Governor of the RBI.Other recourse and/or remedies available to him/her as per the law can also be explored. The bank also has the option to file an appeal before the Appellate Authority under the Scheme.
In case the aggregate amount bid is less than the reserved amount all the applicants will be allotted in full and the shortfall amount will be taken to the competitive portion.
No. Loan and guarantee could be extended to an overseas entity only if there is already an equity participation by the Indian party in such entity.
A person coming in to India from abroad can bring in with him Indian currency notes within the limits given below: a. upto Rs. 5,000 from any country other than Nepal or Bhutan, and b. any amount in denomination not exceeding Rs.100 from Nepal or Bhutan.
एनडीएस-ओएम वेब माड्यूल में जीएएच प्रयोगकर्ता द्वारा सौदा करने के पहले, पीएम को कुछ परिचालनगत जोखिम नियंत्रण तय करने के साथ-साथ प्रत्‍येक जीएएच/जीएएच प्रयोगकर्ता के लिए सीमा तय करनी है, क्‍योंकि पीएम ही ऐसे जीएएच द्वारा किए गए सौदों के निपटान के लिए जिम्‍मेदार है। तदनुसार, पीएम को अपने जीएएच के संबंध में परिचालनगत जोखिम नियंत्रण को तय करने की सुविधा दी गई है कि किसे एनडीएस-ओएम वेब पर एक्‍सेस दिया जाना है जिससे उनके जीएएच सौदों के कारण आए जोखिमों को कम किया जा सके। एनडीएस-ओएम के एकीकृत ऑर्डर बुक में सौदों को शामिल करने के पहले एनडीएस-ओएम वेब पर जीएएच द्वारा किया गया प्रत्‍येक सौदा पीएम द्वारा तय किए गए प्रत्‍येक जोखिम नियंत्रण से पुष्टि के अधीन होगा।
उत्तर: रिज़र्व बैंक को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर सामान्यत: कंपाउंडिंग प्रक्रिया पूरी की जाती है।
एटीएम के माध्‍यम से शेष राशि की जांच को एटीएम पर मुफ्त में दिए जा रहे चार आहरणों में न गिना जाए।
उत्तर. हालांकि बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं इस तरह के लेन-देन को उलट दें, लेकिन कार्ड जारी करने वाले बैंक या एटीएम मालिक बैंक के पास जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करना एक अच्छा अभ्यास है।
उत्तर. विफल भुगतान को वापस करने में किसी भी देरी के मामले में, मूल ग्राहक वर्तमान रेपो दर और 2% पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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