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सरकारी प्रति‍भूति अधि‍नि‍यम 2006 और सरकारी प्रति‍भूति वि‍नि‍यमावली 2007

हां । सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, जीपीएन और वाहक बांड को छोडकर अन्य सरकारी प्रति‍भूति के लि‍ए नामांकन सुवि‍धा प्रदान करता है । एकल धारक या सभी संयुक्त धारक ऐसे सरकारी प्रति‍भूति के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नामि‍त करा सकते है जोकि एकल या संयुक्त धारक की मृत्यु होने पर सरकारी प्रति‍भूति और उस पर देय भुगतान के हकदार होंगे ।
नहीं, बीएलए को रिश्तेदार या मित्र को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। बांड बही खाते का अंतरण धारक की मृत्यु होने पर नामिती या वैयक्तिक धारक के उत्तराधिकारी तक सीमित है

प्रतिक्रिया: जी हाँ।

  • अन्य जी-सेक की तरह, आईआईबी के लिए दिन की गिनती 30/360 है।

समिति खाते में दबाव के समाधान के लिए विभिन्न विकल्प तलाश सकती है। समिति किसी विशेष प्रस्ताव विकल्प को प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं करती है तथा प्रत्येक मामले की विशिष्ट आवश्यकता और स्थिति के अनुसार सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) का निर्धारण करती है। समिति द्वारा सीएपी के तहत विकल्पों में निम्न को शामिल किया जा सकता है:

(i) परिशोधन;

(ii) पुनर्संरचना;

(iii) वसूली

अधिक जानकारी के लिए आप दिनांक 17 मार्च 2016 के परिपत्र सं. विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.21/06.02.31/2015-16, को देख सकते हैं।

There is no restriction on residents holding foreign coins.

उत्तरः एनईएफटी हेल्प डेस्क/आरबीआई के संपर्क बिंदु से nefthelpdeskncc@rbi.org.in पर संपर्क किया जा सकता है।

उ. ईसीएस डेबिट प्राप्तियों को पाने के इच्छुक ईसीएस डेबिट उपयोगकर्ताओं को ग्राहकों का ब्यौरा जैसे (नाम/ बैंक / शाखा / ग्राहक का खाता सं., गंतव्य बैंक शाखा का माइकर कोड, आदि), ग्राहक का खाता, डेबिट किये जाने की तारीख,आदि) को विशिष्ट फार्मेट (इनपुट फाइल) में प्रायोजक बैंक के माध्यम से ईसीएस केंद्र को प्रस्तुत करना होता है. भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in/scripts/ECSUser.aspx. पर ईसीएस डेबिट सुविधा वाले केन्द्रों की ईसीएस केंद्र का प्रबंध करने वाला बैंक इस ब्यौरे को गंतव्य बैंक को भेजता है जिससे गंतव्य बैंक शाखा में ग्राहक के खाते को डेबिट किया जा सके और प्रायोजक बैंक का खाता क्रेडिट करके उसे उपयोगकर्ता संस्था को क्रेडिट किया जा सके . गंतव्य बैंक शाखाएं ईसीएस केन्द्र से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशो को कागजी चेक के समान मानेंगे और तदनुसार उनके यहां परिचालित ग्राहक का खाता डेबिट करेंगे. सभी गैर प्रसंस्क्रित डेबिट को प्रायोजक बैंक को निर्धारित समय सीमा के भीतर लौटा (आगे उपयोगकर्ता संस्था को वापिस करने के लिए) दिया जाता है.ईसीएस डेबिट योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in/scripts/ECSUser.aspx पर ईसीएस डेबिट प्रक्रियागत दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है.

"बीमाकृत बैंकों" के परिसमापन आदि की स्थिति में अर्थात् ऐसे बैंक जिनका पंजीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया है: (क) भविष्य में और जमाराशियां स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया हो अथवा (ख) जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया हो या यह पाये जाने पर कि लाइसेस नहीं दिया जा सकता है, उन बैंकों के प्रति जमा बीमा दायित्व है। इन मामलों में निगम का दायित्व बीमाकृत बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की तारीख तक जमाराशियों की सीमा तक है।

पंजीकरण रद्द किए गए अन्य बैंकों के परिसमापन आदि के संबंध में अर्थात ऐसे बैंक जिनका पंजीकरण प्रीमियम का भुगतान न करने अथवा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 2(जीजी) के आशय के अंतर्गत पात्र सहकारी बैंकों के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो निगम का कोई दायित्व नहीं है।

  • परिपक्व तिथि के पहले समयपूर्व मोचन की स्थिति में, निवेशक कूपन की तारीख से कुछ दिन पहले संबन्धित बैंक से संपर्क कर सकता है और आवेदन कर सकता है।

  • परिपक्वता पर शोधन की स्थिति में, निवेशक को बांड की आगामी परिपक्वता के बारे में परिपक्वता से एक महीने पहले सूचना दी जाएगी, जिसमें उन्हें एनईएफटी खाते के विवरण की पुष्टि करते हुए परिचय पत्र प्रदान करने की सूचना दी जाएगी।

  • यदि सब सही है, निवेशक इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भुगतान के लिए परिपक्वता तिथि पर तुरंत भुगतान और भौतिक साधनों के माध्यम से कोई भी भुगतान अधिकतम पाँच दिनों के अंदर हो जाना चाहिए।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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