भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेज़री बिलों के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा
यदि कुल राशि की बोली गैर-प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आरक्षित राशि से अधिक है, तो आवंटन यथानुपात आधार पर किया जाएगा।
उदाहरण:
गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर आवंटन के लिए आरक्षित राशि यदि ₹ 10 करोड़ है और गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के लिए बोली की कुल राशि ₹ 12 करोड़ है। आंशिक आवंटन प्रतिशत = 10/12 = 83.33% है। अर्थात्, प्रत्येक बैंक या पीडी या विनिर्दिष्ट शेयर बाज़ार जो पात्र निवेशकों से प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रस्तुत किया है उन्हें कुल जमा राशि का 83.33% प्राप्त होगा। यह ध्यान दिया जाए कि आबंटित राशि ₹ 10,000/- के गुणकों में होना सुनिश्चित करने के लिए आंशिक आबंटन अनुपात से वास्तविक आबंटन अलग हो सकते हैं।
इस प्रकार की सेवा में कमी के मामले में शिकायत के समाधान के लिए शिकायतकर्ता/परेशान ग्राहक सबसे पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकता है। यदि शिकायत दर्ज़ कराने के बाद 30 दिन के भीतर बैंक कोई जवाब नहीं देता है अथवा शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब/समाधान से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के अंतर्गत आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर शिकायत दर्ज कर सकता है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022