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एफ़सीएनआर (बी) डॉलर निधियों को आकृष्ट करने के लिए स्वैप विंडो

हां, बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि अंतर्निहित एफ़सीएनआर(बी) जमाराशि के समय से पूर्व आहरण किए जाने पर स्वैप को रद्द करने के लिए आरबीआई से संपर्क करें। आरबीआई तथा बैंक, दोनों के परिचालनगत तथा आपसी सुविधा के लिए एक बार जमाराशियों की एक निर्धारित राशि का समयपूर्व आहरण किए जाने पर स्वैप को रद्द किया जाए।

उत्तर: कार्डधारक अपने कार्ड जारीकर्ता के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि कार्ड जारीकर्ता निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देता है, या इस प्रकार प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं है, निवारण के लिए कार्डधारक के पास रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (समय-समय पर संशोधित) का सहारा होगा।

एक सीईआरटी-इन एम्पैनल्ड ऑडिटर की सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) में अन्य बातों के साथ-साथ डेटा स्टोरेज, डेटाबेस का रखरखाव, डेटा बैकअप बहाली, डेटा सुरक्षा इत्यादि शामिल होना चाहिए।

उत्तर

'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' प्रारम्भ करने का उद्देश्य वित्तीय समावेशन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों का हिस्सा है। 13 दिसंबर 2005 के आरपीसीडी परिपत्र आरपीसीडी.आरएफ.बीसी.54/07.38.01/2005-06 और दिनांक 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र सं आरपीसीडी.सीओ.सं.आरआरबी.बीसी.58/03.05.33(एफ)/2005-06 के तहत 'नो-फ्रिल्स' खाते के रूप में पहले खोले गए सभी खातों का नाम 22 अगस्त 2012 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24/07.38.01/2012-13 के पैराग्राफ 2 में निहित निर्देशों के अनुसार बदलकर बीएसबीडीए कर दिया जाना चाहिए। और 22 अगस्त 2012 के हमारे परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24 के जारी होने के बाद से खोले गए सभी नए खातों को बैंकों द्वारा आरपीसीडी, केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की मासिक रिपोर्ट के तहत सूचित किया जाना चाहिए।

उत्तर: एसीयू प्रणाली में शामिल देशों के साथ किए जाने वाले व्यापार लेनदेन समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. फेमा 14 (आर) के विनियम 3(1)(ए) और विनियम 5(1)(ए) द्वारा शासित होते हैं और वे एसीयू प्रणाली के तहत या उक्त व्यवस्था में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार समाशोधित किए जाते हैं। अतः, एसीयू व्यवस्था में शामिल देशों के बीच के लेनदेन को एसएनआरआर व्यवस्था से इतर मौजूदा निर्देशों के अनुसार अलग-अलग और सुस्पष्ट रखा जाएगा।

One may lodge his/ her complaint with the office of the NBFC Ombudsman under whose jurisdiction, the alleged NBFC branch is situated. (Click here for address and area of operation of the NBFC Ombudsman).

For complaints relating to types of services with centralized operations, complaints may be filed before the NBFC Ombudsman within whose territorial jurisdiction the billing address of the customer is located.

One may lodge complaint with the Office of the Ombudsman for Digital Transactions within whose jurisdiction the branch or office of the System Participant complained against, is located (For jurisdiction of the Ombudsman please click here). For complaint arising out of services with centralized operations, complaints can be filed with the office of the Ombudsman for Digital Transactions within whose territorial jurisdiction the billing / declared address of the customer is located.

बैंकों को अपने संग्रह काउंटरों पर चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा और पावती सुविधा दोनों प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि ग्राहक बैंक शाखा के काउंटर पर चेक प्रस्तुत करते समय इसकी मांग करता है तो कोई भी बैंक शाखा ग्राहक को पावती देने से इंकार नहीं कर सकती है।

उ. हाँ. मैंडेट के तहत दी गई खाता जानकारी/विवरण में कोई परिवर्तन होने पर हिताधिकारी को उसे ईसीएस क्रेडिट देने वाली संस्था को संबंधित परिवर्तन करने हेतु इस अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि उसे इस योजना के तहत क्रेडिट प्राप्त होता रहे. यदि इनपुट फ़ाइल गंतव्य बैंक शाखा के पास उपलब्ध खाता विवरण से किसी भी कारण से मेल न खाये तो गंतव्य शाखा उसे ((अपने पूलिंग केन्द्र सेवा शाखा के नाम से ज्ञात के माध्यम से ) प्रायोजक बैँक को ईसीएस केन्द्र के माध्यम से क्रेडिट वापस कर देगा.
नहीं। यह स्पष्ट किया जाता है कि एडीएफ के तहत आवश्यकता यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि बैंकों के स्रोत सिस्टम में उपलब्ध डेटा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है। बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी विवरणियां, विवरण और रिपोर्ट एडीएफ परियोजना के अंतर्गत आते हैं।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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