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कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे पर 6 अगस्त 2020 को जारी परिपत्र के तहत समाधान के लिए पात्र उधारकर्ताओं हेतु, यदि परिपत्र के तहत समाधान प्रक्रिया लागू की जाती है तो 6 अगस्त 2020 का परिपत्र लागू होगा। अन्य सभी उधारकर्ताओं के लिए मौजूदा निर्देश जैसा कि अन्यथा लागू है, अभी भी लागू होंगे। हालांकि, यदि कोई संस्था अन्यथा समाधान ढांचे के तहत समाधान के लिए पात्र है, तो महामारी से उत्पन्न दबाव के समाधान के लिए केवल समाधान ढांचे का ही उपयोग किया जा सकता है।

उत्तर. एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है जिसमें एक विशेष समय तक प्राप्त लेनदेन को बैचों में संसाधित किया जाता है। इसके विपरीत, आरटीजीएस में, लेनदेन को पूरे दिन लेनदेन-दर-लेनदेन के आधार पर लगातार संसाधित किया जाता है।

उत्तर. पीपीआई का धारक वह व्यक्ति होता है जो पीपीआई जारीकर्ता से पीपीआई प्राप्त करता/खरीदता है। तथापि, उपहार पीपीआई के मामले में, कोई अन्य इच्छित/लक्षित लाभार्थी, हालांकि वह एक खरीदार नहीं है, भी धारक हो सकता है।

बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' धारी उस बैंक में अन्‍य बचत खाता खोलने के लिए पात्र नहीं है। यदि ग्राहक का उस बैंक में अन्‍य बचत खाता मौजूद हो तो उसे वह खाता 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' खोलने के 30 दिनों के भीतर बंद कर देना होगा।
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई भी निवासी भारतीय इसमें निवेश कर सकता है। इसमें व्‍यक्ति, हिंदू अविभक्‍त परिवार, ट्रस्‍ट, विश्‍वविद्यालय, धर्मादाय संस्‍थाएं आदि भी शामिल हैं। आवासीय स्थिति में निवासी से अनिवासी के आगामी परिवर्तन के साथ व्यक्तिगत निवेशक प्रारंभिक मोचन / परिपक्वता तक एसजीबी को रख सकते हैं।
चयन/निष्कासन/योग्यता आदि की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान शाखा मॉडल के तहत संचालित विदेशी बैंकों (एफबीओबीएम) पर पूरी तरह से लागू होंगे। हालांकि, एफबीओबीएम के संबंध में चयन प्रक्रिया का ब्यौरा देने वाले उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 2.5 के अनुसार बोर्ड को दिए गए किसी भी संदर्भ को क्षेत्रीय अथवा प्रधान कार्यालय अनुपालन के समकक्ष माना जाएगा। इसके अलावा, रिपोर्टिंग लाइन के विवरण संबंधी पैरा 2.7 के संदर्भ में, बोर्ड/एसीबी के किसी भी संदर्भ को एफबीओबीएम के मामले में क्षेत्रीय या प्रधान कार्यालय अनुपालन के समकक्ष माना जाएगा।

As per Clause 8 of the Scheme, the Ombudsman for Digital Transactions shall receive and consider complaints on deficiency in services against System Participants defined in the Scheme on any of the following grounds:

4.(1) Prepaid Payment Instruments: Non-adherence to the instructions of Reserve Bank by System Participants about Prepaid Payment Instruments1 on any of the following:

  1. Failure in crediting merchant's account within reasonable time;

  2. Failure to load funds within reasonable time in wallets / cards;

  3. Unauthorized electronic fund transfer;

  4. Non-Transfer / Refusal to transfer/ failure to transfer within reasonable time, the balance in the Prepaid Payment Instruments to the holder’s ‘own’ bank account or back to source at the time of closure, expiry of validity period etc., of the Prepaid Payment Instrument;

  5. Failure to refund within reasonable time / refusal to refund in case of unsuccessful / returned / rejected / cancelled / transactions;

  6. Non-credit / delay in crediting the account of the Prepaid Payment Instrument holder as per the terms and conditions of the promotions offer(s) from time to time, if any;

  7. Non-adherence to any other instruction of the Reserve Bank on Prepaid Payment Instruments.

संस्था के मौजूदा एससीए/एसए (संयुक्त लेखा परीक्षकों के रूप में भी) अपना कार्य केवल तभी जारी रख सकते हैं यदि वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और जिन्होंने संस्था के एससीए/एसए के रूप में तीन साल के निर्धारित कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एससीए/एसए की नियुक्ति तक, परिपत्र की आवश्यकताओं और लागू संविधिक प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एससीए/एसए प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, आदि, हेतु सीमित समीक्षा के लिए जारी रह सकते हैं।

उत्तर:

ए. फेटर्स (FETERS) के तहत आवश्यक विनियामक रिपोर्टिंग (आर-विवरणी) एसएनआरआर खाते रखने वाले बैंक द्वारा की जाएगी।

बी. एसएनआरआर खाते को धारण करने वाली अनिवासी इकाई के किसी ऑफशोर खाते से एसएनआरआर खाते में/ खाते से किसी भी तरह के क्रेडिट/ डेबिट को एडी बैंक अंतरण प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट किया जाएगा।

सी. किसी घरेलू (भारतीय) पक्ष से/को एसएनआरआर खाते से/ खाते में किए जाने वाले किसी भी क्रेडिट/ डेबिट को संबंधित अंतर्निहित लेनदेन (आयात, निर्यात, व्यापार ऋण, सेवाएं, ईसीबी, आदि) के आधार पर रिपोर्ट किया जाएगा।

ध्यान रहे कि एसएनआरआर खाता रखने वाला बैंक इन खातों के संबंध में अपने पास धारित अन्य आईएनआर वोस्ट्रो खातों पर लागू रिपोर्टिंग प्रक्रिया के समान ही रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया ‘आर-विवरणियों का समेकन : फेटर्स के तहत रिपोर्टिंग’ विषय पर जारी दिनांक 20 मार्च 2019 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25 का भी संदर्भ लें।

It is not necessary that individual alongwith his related parties have shareholding in the NOFHC. However, if any individual belonging to the Promoter Group chooses to become a promoter of the NOFHC, he along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act 1956) and along with entities in which he and / or his relatives hold not less than 50 per cent of the voting equity shares can hold voting equity shares not exceeding 10 per cent of the total voting equity shares of the NOFHC. [para 2 ( C ) (ii) (a) of the guidelines]

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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