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एनबीएफसी - फैक्टर

उ : कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत पंजीकृत प्रत्येक कंपनी जो एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीकरण की मांग कर रही है, उसके पास न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) रु 5 करोड़ होनी चाहिए। मौजूदा कंपनियां जो एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीकरण चाहती हैं, लेकिन एनओएफ मानदंड रुपये 5 करोड़ को पूरा नहीं करती हैं, आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए अधिक समय मांगते हुए बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

A link to ATS has been provided in the RBI website http://www.rbi.org.in.

यदि स्‍वर्ण का बाज़ार भाव कम हो जाता है तो पूंजीगत हानि होने का जोखिम हो सकता है। लेकिन स्‍वर्ण की जितनी मात्रा के लिए निवेशक ने पैसे दिए हैं उस मात्रा में कोई कमी नहीं आती।
  • हाँ, शोधन के समय समायोजित मूलधन और अंकित मूल्य (एफ़वी) से ज्यादा भुगतान करके पूंजीगत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

  • यदि अपस्फीति के कारण एफ़वी समायोजित मूलधन से कम हो जाता है, तो एफ़वी का शोधन पर भुगतान किया जाएगा, इस प्रकार पूंजी को सुरक्षा प्राप्त होगी।

उत्तर: एनईएफटी लेनदेन का चरणबद्ध प्रवाह निम्नलिखित है।

चरण-1: कोई व्यक्ति/फर्म/कॉर्पोरेट जो एनईएफटी के माध्यम से निधि अंतरण करने का इच्छुक है, ऑनलाइन धन अंतरण अनुरोध शुरू करने के लिए अपने बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग सुविधा का उपयोग कर सकता है। प्रेषक को लाभार्थी का विवरण जैसे लाभार्थी का नाम, बैंक शाखा का नाम जहां लाभार्थी का खाता है, लाभार्थी बैंक शाखा का आईएफएससी , खाता प्रकार और खाता संख्या, उनका इंटरनेट / मोबाइल बैंकिंग मॉड्यूल आदि लाभार्थी को अपने खाते में जोड़ने के लिए प्रदान करना होगा। लाभार्थी को सफल रूप से जोड़ने पर, प्रेषक अपने खाते में डेबिट को अधिकृत करके ऑनलाइन एनईएफटी फंड ट्रांसफर शुरू कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, प्रेषक शाखा/ऑफ-लाइन मोड के माध्यम से एनईएफटी फंड ट्रांसफर शुरू करने के लिए अपनी बैंक शाखा में भी जा सकता है। ग्राहक को बैंक शाखा में उपलब्ध एनईएफटी आवेदन पत्र में लाभार्थी का विवरण भरना होगा और एनईएफटी आवेदन पत्र में अनुरोधित राशि की सीमा तक शाखा को उसके खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करना होगा।

चरण-2: मूल बैंक एक संदेश तैयार करता है और अपने पूलिंग केंद्र, जिसे एनईएफटी सेवा केंद्र भी कहा जाता है, को संदेश भेजता है।

चरण-3: पूलिंग सेंटर अगले उपलब्ध बैच में शामिल करने के लिए आरबीआई द्वारा संचालित एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर को संदेश भेजता है।

चरण-4: समाशोधन केंद्र लाभार्थी के बैंक-वार धन हस्तांतरण लेनदेन को छाँटता है और मूल बैंकों (डेबिट) से धन प्राप्त करने के लिए लेखांकन प्रविष्टियाँ तैयार करता है और लाभार्थी बैंकों (क्रेडिट) को धन देता है। इसके बाद, लाभार्थी बैंकों को उनके पूलिंग सेंटर (एनईएफटी सेवा केंद्र) के माध्यम से बैंक-वार प्रेषण संदेश भेजे जाते हैं।

चरण-5: लाभार्थी बैंक समाशोधन केंद्र से आवक प्रेषण संदेश प्राप्त करते हैं और लाभार्थी ग्राहकों के खातों में क्रेडिट भेजते हैं।

हाँ। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10 के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत संस्थाएं ही मुद्रा परिवर्तन का कारोबार कर सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वैध लाइसेंस नहीं है, वह मुद्रा परिवर्तन का कारोबार नहीं कर सकता । कोई भी व्यक्ति जो वैध लाइसेंस के बिना मुद्रा परिवर्तन का कारोबार करता हुआ पाया जाता है, वह उक्त अधिनियम के तहत दंड का पात्र होगा।

उत्तर: नीचे (ए) तथा (बी) में उल्लिखित देशों से इतर सभी देशों की यात्रा पर जा रहे यात्रियों को प्रतियात्रा 3000 अमरीकी डालर तक के विदेशी मुद्रा नोट / सिक्के खरीदने की अनुमति है। शेष राशि को स्टोर वैल्यू कार्ड, यात्रा चेकों अथवा बैंकर्स ड्राफ्ट के रूप में ले जा सकते हैं। इस के अपवाद हैं: (ए) इराक या लीबिया को जा रहे यात्री, जो विदेशी मुद्रा नोटों तथा सिक्कों के रूप में प्रतियात्रा 5000 अमरीकी डालर या उसके बराबर से अनधिक राशि आहारित कर सकते हैं; (बी) इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन तथा स्वतंत्र देशों के कामनवैल्थ के अन्य गणतंत्र की यात्रा करने वाले यात्री जो विदेशी मुद्रा नोटों तथा सिक्कों के रूप में पूरी विदेशी मुद्रा (250,000 अमरीकी डॉलर) आहारित कर सकते हैं

एफ़एफ़एमसी / एडी बैंकों द्वारा हज / उमराह की तीर्थयात्रा पर जा रहे यात्री – पात्रता की पूरी (250,000 अमरीकी डॉलर) राशि नकदी में या भारत की हज समिति द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक नकदी जारी कर दी जाए।

उत्तर: निवासी अर्थात वह व्यक्ति जिसकी परिभाषा फेमा, 1999 की धारा (v)2 में की गई है। साथ ही यदि कियाई प्राधिकरण द्वारा उसकी आवासीय स्थिति पर सवाल उठाया जाता है तो अपनी आवासीय स्थिति को साबित करने का दायित्व उस व्यक्ति का है।

सरकारी खाते में जमा करने संबंधी सभी राशि‍याँ जैसे कर और अन्य विप्रेषण की राशियाँ, संबंधि‍त सरकार/वि‍भाग के निर्धारित चालान भरकर जमा की जाती हैं। करदाताओं को संबंधित सरकारी पोर्टल में लाग इन करके इलेक्ट्रानिक रूप में सरकारी देय राशियों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तथापि यदि वे देय राशियों का नकद, चेक, मांग ड्राफ्ट से भुगतान करने के इच्छुक हैं, तो इस संबंध में निर्धारित चालान के साथ इन्हें प्राधिकृत एजेंसी बैंक की शाखाओं में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
Ans The remitting bank transmits the funds transfer message to RBI so as to reach NCC, before the cut off time for the settlement, the receiving bank’s account is credited by RBI at the destination centre and beneficiary gets credit on the same day.

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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