The Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018
As on date, four NBFC Ombudsman have been appointed with their offices located at Chennai, Kolkata, New Delhi and Mumbai. The addresses, contact details and territorial jurisdiction of the Ombudsman is provided in the Annex I of the Scheme.
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मूलधन पर मुद्रास्फीति घटक का भुगतान ब्याज के साथ नहीं किया जाएगा बल्कि उक्त को सूचकांक अनुपात के साथ मूलधन गुणक द्वारा मूलधन में समायोजित किया जाएगा। शोधन के समय पर, समायोजित ब्याज या अंकित मूल्य, जो भी अधिक है का भुगतान किया जाएगा।
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मुद्रास्फीति के सापेक्ष समायोजित मूलधन पर नियत कूपन दर का भुगतान करके मुद्रास्फीति के सापेक्ष ब्याज दर को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
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आईआईबी पर नकदी प्रवाह का उदाहरण नीचे दिया गया है।
उदाहरण 1 (स्पष्टीकरण के लिए) | |||||||
वर्ष | अवधि | वास्तविक कूपन | मुद्रास्फीति सूचकांक | सूचकांक अनुपात | सूचकांक समायोजित मूलधन | कूपन भुगतान | मूलधन पुनर्भुगतान |
I | II | III | IV | Vti=(IVti/IVt0) | VI=(FV*V) | VII=(VI*III) | VIII |
0 | 28 मई 2013 | 1.50% | 100 | 1.00 | 100.0 | ||
1 | 28 मई 2014 | 1.50% | 106 | 1.06 | 106.0 | 1.59 | |
2 | 28 मई 2015 | 1.50% | 111.8 | 1.12 | 111.8 | 1.68 | |
3 | 28 मई 2016 | 1.50% | 117.4 | 1.17 | 117.4 | 1.76 | |
4 | 28 मई 2017 | 1.50% | 123.3 | 1.23 | 123.3 | 1.85 | |
5 | 28 मई 2018 | 1.50% | 128.2 | 1.28 | 128.2 | 1.92 | |
6 | 28 मई 2019 | 1.50% | 135 | 1.35 | 135.0 | 2.03 | |
7 | 28 मई 2020 | 1.50% | 138.5 | 1.39 | 138.5 | 2.08 | |
8 | 28 मई 2021 | 1.50% | 142.8 | 1.43 | 142.8 | 2.14 | |
9 | 28 मई 2022 | 1.50% | 150.3 | 1.50 | 150.3 | 2.25 | |
10 | 28 मई 2023 | 1.50% | 160.2 | 1.60 | 160.2 | 2.40 | 160.2 |
उदाहरण 2 (स्पष्टीकरण के लिए) | |||||||
0 | 28 मई 2013 | 1.50% | 100.0 | 1.00 | 100 | 1.50 | |
1 | 28 मई 2014 | 1.50% | 106.0 | 1.06 | 106 | 1.59 | |
2 | 28 मई 2015 | 1.50% | 111.0 | 1.11 | 111 | 1.67 | |
3 | 28 मई 2016 | 1.50% | 104.0 | 1.04 | 104 | 1.56 | |
4 | 28 मई 2017 | 1.50% | 98.0 | 0.98 | 98 | 1.47 | |
5 | 28 मई 2018 | 1.50% | 99.0 | 0.99 | 99 | 1.49 | |
6 | 28 मई 2019 | 1.50% | 105.5 | 1.06 | 105.5 | 1.58 | |
7 | 28 मई 2020 | 1.50% | 110.2 | 1.10 | 110.2 | 1.65 | |
8 | 28 मई 2021 | 1.50% | 106.5 | 1.07 | 106.5 | 1.60 | |
9 | 28 मई 2022 | 1.50% | 104.2 | 1.04 | 104.2 | 1.56 | |
10 | 28 मई 2023 | 1.50% | 99.2 | 0.99 | 99.2 | 1.49 | 100 |
बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए ऋण निम्नानुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार हेतु माना जाएगा:
(i) एमएसएमई की परिभाषा, भारत सरकार के दिनांक 26 जून 2020 के राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.2119(ई) के साथ पठित दिनांक 02 जुलाई 2020 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21, दिनांक 21 अगस्त 2020 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.4/06.02.31/2020-21 और दिनांक 07 जुलाई 2021 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.13/06.02.31/2021-22, समय-समय पर अद्यतन, के अनुसार होगी।
(ii) इसके अलावा ऐसे एमएसएमई, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित किसी भी प्रकार के विनिर्माण या वस्तुओं के उत्पादन में लगे होने चाहिए या सेवा अथवा सेवाएं उपलब्ध या प्रदान करने में संलग्न होने चाहिए। उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार देने से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 24 जुलाई 2017 के हमारे मास्टर निदेश विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.12/06.02.31/2017-18 में उपलब्ध हैं। विभिन्न मामलों पर आरबीआई द्वारा बैंकों को जारी दिशानिर्देश हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।
उत्तर: भारत अथवा नेपाल या भूटान की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में धारित किया गया अथवा रखा गया खाता विदेशी मुद्रा खाता कहलाता है।
उत्तर: विदेशी मुद्रा किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति जैसे कि एडी श्रेणी-I बैंक तथा एडी श्रेणी- II बैंक से खरीदी जा सकती है। संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफ़एफ़एमसी) को भी कारोबारी तथा निजी दौरों के लिए विदेशी मुद्रा देने की अनुमति है।
भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारों का सामान्य बैंकिंग व्यवसाय अपने स्वयं के कार्यालयों और अपने एजेंट के रूप में नियुक्त वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजनिक और निजी दोनों, के माध्यम से करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 में यह निर्धारित है कि वह विभिन्न प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत “इस संबंध में जनता के हित में, बैंकिंग की सुविधा, बैंकिंग का विकास और ऐसे अन्य कारक जो इसकी राय में इससे संबंधित हैं” उल्लिखित है, के लिए भारत में सभी स्थानों पर अथवा किसी स्थान पर एजेंट के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को नियुक्त कर सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अपने केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रधान खाते रखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूरे भारतवर्ष में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ-साथ भुगतान करने के लिए सुसंचालित व्यवस्था की है। भारतीय रिज़र्व बैंक का सरकारी बैंकिंग प्रभाग और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत नियुक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का नेटवर्क सरकारी लेनदेन का कार्य करता है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और निजी क्षेत्र के चुने हुए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केवल एजेंसी बैंकों की नामित शाखाएं ही सरकारी बैंकिंग व्यवसाय कर सकती हैं।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022