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वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली (आर.टी.जी.एस) प्रणाली

उत्तर. यूनीक ट्रांजैक्शन रेफरेंस (यूटीआर) संख्या एक 22-कैरेक्टर कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस सिस्टम में लेनदेन की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है।

एक विशिष्ट कार्यशील पूंजी ऋणदाता के लिए, जहां एक्सपोजर मीयादी ऋण के अलावा अन्य सुविधाओं के रूप में है, वहां समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद एक वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी सुविधा के संतोषजनक प्रदर्शन2 के बाद प्रावधानों को वापस लिया जा सकता है।

कार्यशील पूंजी सीमा (कार्यशील पूंजी ऋण) के बकाया 'उधार घटक' के संबंध में, समाधान ढांचा 1.0 के पैराग्राफ 453 लागू होंगे, जो, निर्धारित शर्तों के अधीन, प्रत्येक चरण में अवशिष्ट/धारित ऋण के निर्धारित अनुपात के पुनर्भुगतान पर प्रावधानों के दो चरण के रिवर्सल के लिए प्रदान करता है।


1 Semi-closed System PPIs: These PPIs are issued by banks (approved by RBI) and non-banks (authorized by RBI) for purchase of goods and services, including financial services, remittance facilities, etc., at a group of clearly identified merchant locations / establishments which have a specific contract with the issuer (or contract through a payment aggregator / payment gateway) to accept the PPIs as payment instruments. These instruments do not permit cash withdrawal, irrespective of whether they are issued by banks or non-banks.
नहीं । नामि‍ति (यों) को सभी अधि‍कार बने रहेंगे और ऐसी सरकारी प्रति‍भूति के बदले मे जारी प्रत्येक नई प्रति‍भूति जारी करते समय वह नामि‍ति बना रहेगा ।
जी हां, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन सुविधा उपलब्ध है। आवेदन पत्र के साथ नामांकन फार्म भी उपलब्ध है। नामांकन को रद्द/ परिवर्तित करने के मामले में अधिकृत बैंक के समक्ष अलग रूप का फॉर्म भरते हुए प्रस्तुत किया जाना है।

उत्तर

बैंकों द्वारा बीएसबीडीए खोलते समय ऐसे ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड, एटीएम पिन और इससे जुड़ी जोखिमों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। तथापि, यदि ग्राहक एटीएम डेबिट कार्ड नहीं रखना चाहता है तो बैंकों को ऐसे ग्राहकों पर एटीएम डेबिट कार्ड थोपने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यदि ग्राहक एटीएम डेबिट कार्ड का विकल्प चुनते हैं, तो बैंकों द्वारा बीएसबीडीए धारकों को सुरक्षित वितरण चैनलों के माध्यम से उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रदान किया जाना चाहिए, जिसे वे अपने अन्य ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड और पिन की डिलीवरी के लिए अपनाते रहे हैं।

हां, बैंक एमएसई उद्यमियों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं:

(i) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की पहल पर, पूरे देश में विभिन्न बैंकों द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित किए गए हैं। इन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का प्रबंधन बैंकों द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से किया जाता है। निरंतर बदलते वैश्विक बाजार में मौजूदा उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी होने में मदद करने के लिए आरएसईटीआई विभिन्न छोटी अवधि (अधिमानतः 1 से 6 सप्ताह तक) के कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आरएसईटीआई यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की एक सूची क्षेत्र की सभी बैंक शाखाओं को भेजी जाए और सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी योजना या प्रत्यक्ष ऋण के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु उनके साथ समन्वय किया जाए।

(ii) वित्तीय साक्षरता और परामर्श सहायता:

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे या तो अपनी शाखाओं में अलग से विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करें, या उनके तुलनात्मक लाभ के अनुसार उनके द्वारा स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) में इस कार्य को सीधे तौर पर एकीकृत करें। इन एफएलसी के माध्यम से, बैंक एमएसई उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता, परिचालन कौशल, जिसमें लेखांकन और वित्त, व्यवसाय योजना आदि शामिल हैं, के संबंध में सहायता प्रदान करते हैं (दिनांक 1 अगस्त 2012 परिपत्र ग्राआऋवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.20/06.02.31/2012-13 को देखें)।

साथ ही, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) द्वारा संचालित वित्तीय साक्षरता केंद्रों को दिनांक 02 मार्च 2017 के हमारे परिपत्र विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.22/12.01.018/2016-17 द्वारा लक्ष्य विशिष्ट वित्तीय साक्षरता शिविर, जिसमें पहचाने गए लक्षित समूहों में से एक एमएसई है, आयोजित करने हेतु सूचित किया गया है।

A person coming into India from abroad can bring in with him Indian currency notes within the limits given below: a. upto Rs. 5,000 from any country other than Nepal or Bhutan, and b. any amount in denomination not exceeding Rs.100 from Nepal or Bhutan.

उत्तर: यदि एनईएफटी लेनदेन को बैच निपटान के दो घंटे के भीतर जमा या वापस नहीं किया जाता है, तो बैंक, इस संबंध में ग्राहक द्वारा दर्ज किए जाने वाले विशिष्ट दावे की प्रतीक्षा किए बिना वर्तमान आरबीआई एलएएफ रेपो रेट प्लस दो प्रतिशत देरी की अवधि के लिए / क्रेडिट या रिफंड की तारीख तक, जैसा भी मामला हो, तो बैंक प्रभावित ग्राहक को दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है|

उ. बैंकिंग प्रणाली को ईसीएस डेबिट से बहुत से लाभ हैं जैसे:• कागजी प्रक्रियाओं से मुक्ति और ईसीएस डेबिट का विकल्प नहीं देने वाले ग्राहको को समाशोधन में प्रस्तुत कागजी लिखतों प्राप्त/ निगरानी करने एवं संचलन में देरी,-(गंतव्य बैंक शाखाओं के खाताधारक) के कारण नुकसान.• गंतव्य बैंक शाखाओं के लिए प्रसंस्करण और वापिसी कार्य में आसानी. गंतव्य बैंक शाखाओं को ग्राहकों से संबंधित मैंडेट की जांच करना है. उन्हें खाता विवरण जैसे नाम. खाता सं. आदि का मिलान करके ग्राहकों के खातों को डेबिट करना है. जहाँ पर विवरण मेल नही खाता, लिखत को वापस कर दिया जाए.• प्रायोजक बैंकों के लिए समाधान प्रक्रिया आसान.• लागत कम है.

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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