पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई)
उत्तर. लाभार्थी के खाते में देरी / क्रेडिट न होने की समस्या होने पर ग्राहक अपने बैंक / शाखा से संपर्क कर सकता है। सदस्य बैंकों के ग्राहक सुविधा केंद्र का विवरण आरबीआई की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=2070 पर भी उपलब्ध है।
दिनांक 6 अगस्त 2020 (समाधान ढांचा 1.0) के कोविड -19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के पैरा 21 के साथ पठित पैरा 17 के अनुसार उन सभी उधार संस्थाओं के लिए आईसीए पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, जिनका संबंधित उधारकर्ता (पैरा 191 के अधीन) के प्रति एक्सपोजर है। चूंकि उधारकर्ता ने खाते में दबाव के परिणामस्वरूप पुनर्रचना का विकल्प चुना है, इसलिए उधारकर्ता के प्रति सभी एक्सपोजर को पुनर्रचित माना जाएगा और कार्यशील पूंजी सुविधा सहित संपूर्ण अवशिष्ट ऋण पर प्रावधान किए जाएंगे।
उत्तर
एटीएम डेबिट कार्ड बीएसबीडीए खोलते समय पेश किए जा सकते हैं और यदि ग्राहक लिखित रूप में इसके लिए अनुरोध करता है तो जारी किया जा सकता है। बैंकों को ऐसे ग्राहकों पर एटीएम डेबिट कार्ड थोपने की आवश्यकता नहीं है।
- शुरुआत में आईआईबी 10 वर्षों के लिए निर्गमित किए जाएंगे।
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जैसा कि यह सूचित किया गया कि चूंकि बेंचमार्क रखने और विविध बाज़ार मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न परिपक्वता बिन्दुओं पर आईआईबी जारी करना उचित है, बाद में परिपक्वता अंक बढ़ाए जा सकते हैं।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को हमारे दिनांक 4 मई 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.102/06.04.01/2008-09 के द्वारा सूचित किया गया है कि वे अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक गैर-विवेकाधीन एकमुश्त निपटान योजना की व्यवस्था करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपनी ओटीएस नीतियों का पर्याप्त रूप से प्रचार करें।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022