कोर निवेश कंपनियां
कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)
उत्तर: पंजीकृत सीआईसी जिनकी आस्ति <रु 500 करोड़ है ऐसे गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 के अनुसार 0.25% के मानक आस्ति प्रावधान को बनाए रखेंगे और >= रु 500 करोड़ आस्ति वाले मामले में विनिर्दिष्ट के अनुसार 0.40% के मानक आस्ति प्रावधान को बनाए रखेंगे जो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 में निर्दिष्ट के अनुसार लागू होगा।
उत्तर: हाँ, सीआईसी के वर्तमान निर्देशों के अनुसार, उन्हें मनी मार्केट म्यूचुअल फंड सहित मनी मार्केट लिखत में निवेश करने की अनुमति है। चूंकि लिक्विड फंड भी म्यूचुअल फंड हैं, जिनमें अंतर्निहित मनी मार्केट लिखत हैं; सीआईसी को अपने अधिशेष धन को लिक्विड फंड योजनाओं में भी निवेश करने की अनुमति है।
उत्तर: हां, कंपनी जो एक सीआईसी है और जिसने अपने पिछले लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार 100 करोड़ रुपये का तुलनपत्र आकार हासिल किया है, को सीआईसी-एसआई के रूप में पंजीकरण के लिए बैंक में आवेदन करना आवश्यक है, बशर्ते प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सीआईसी के रूप में पहचाने जाने के लिए अन्य शर्तों को पूरा किया गया हो।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022