कोर निवेश कंपनियां
प्रस्तावना
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी में निहित शक्तियों के आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी गई है। विनियामक और पर्यवेक्षी उद्देश्य इस प्रकार हैं:क) वित्तीय कंपनियों का सुदृढ़ विकास सुनिश्चित करना;ख) सुनिश्चित करें कि ये कंपनियां नीतिगत ढांचे के भीतर वित्तीय प्रणाली के एक हिस्से के रूप में कार्य करती हैं, और इस तरह से कार्य करतीं हैं कि उनके अस्तित्व और कामकाज से प्रणालीगत विचलन नहीं होता है; और किग) वित्तीय प्रणाली के इस क्षेत्र में होने वाले विकास के साथ तालमेल रखते हुए एनबीएफसी पर बैंक द्वारा की जाने वाली निगरानी और पर्यवेक्षण की गुणवत्ता बनी हुई है।पिछले कुछ वर्षों में, आरबीआई द्वारा उत्कीर्ण कुछ विशेष एनबीएफसी जैसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां (सीआईसी), एनबीएफसी- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां (आईएफसी), इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड- एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई और एनबीएफसी-फैक्टर सबसे हालिया हैं।एनबीएफसी, आम जन, रेटिंग एजेंसियों, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि के हितों के लिए विनियामक परिवर्तनों के अंतर्निहित तर्क की व्याख्या करना और कुछ परिचालन मामलों पर स्पष्टीकरण प्रदान करना आवश्यक महसूस किया गया है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, प्रश्नों के रूप में स्पष्टीकरण और जवाब, विशिष्ट एनबीएफसी पर भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) द्वारा इस आशा के साथ लाया जा रहा है कि यह विनियामक ढांचे की बेहतर समझ प्रदान करेगा।प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी-एनडी-एसआई) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में दी गई जानकारी आम जन की सुविधा के लिए सामान्य प्रकृति की होती है और दिए गए स्पष्टीकरण विशिष्ट एनबीएफसी को बैंक द्वारा जारी मौजूदा विनियामक निर्देशों/अनुदेशों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं।
कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)
उत्तर- सीआईसी-एनडी-एसआई एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है
(i) 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति आकार हो
(ii) शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण का व्यवसाय करना और जो अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है: -
(iii) समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों, बांडों, डिबेंचर, डेट या ऋण में निवेश के रूप में अपनी निवल आस्ति का 90% से कम नहीं धारित करता है;
(iv) समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों में इसका निवेश (निर्गम की तारीख से 10 साल से अधिक की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय सहित) इसकी निवल आस्ति का 60% से कम नहीं है जैसा कि उपर्युक्त खंड (iii) में उल्लिखित है;
(v) यह ह्रासमान होने या विनिवेश के उद्देश्य से ब्लॉक बिक्री के अलावा समूह कंपनियों में शेयरों, बांडों, डिबेंचर, डेट या ऋण में अपने निवेश में व्यापार नहीं करता है;
(vi) यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आई (सी) और 45आई (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी अन्य वित्तीय गतिविधि को कारित नहीं करता है, सिवाय बैंक जमा, मुद्रा बाजार लिखतों, सरकारी प्रतिभूतियों, डेट और ऋण में निवेश,समूह कंपनियों को निर्गम या समूह कंपनियों की ओर से जारी गारंटियों को छोड़कर।
(vii) यह सार्वजनिक निधि स्वीकार करता है।
उत्तर: मौजूदा सीआईसी जिन्हें पहले पंजीकरण से छूट दी गई थी और जिनकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें जैसा कि दिनांक 5 जनवरी 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) 220/CGM(US)-2011 में वर्णित है, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 एनसी के तहत पंजीकरण से छूट दी गई है, और इसलिए छूट के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
उत्तर: नहीं, मौजूदा सीआईसी जिन्हें पहले पंजीकरण से छूट दी गई है और जिनकी आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें जैसाकि, दिनांक 5 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.(पीडी) 220/सीजीएम (यूएस)-2011 में वर्णित है पंजीकरण से छूट दी गई है। इसलिए उन्हें किसी भी लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है कि वे अधिसूचना की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।
उत्तर: समूह की सभी कंपनियां जो सीआईसी हैं, उन्हें सीआईसी-एनडी-एसआई के रूप में माना जाएगा (बशर्ते उन्होंने सार्वजनिक निधि का उपयोग किया हो) और उन्हें बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
उत्तर: ऐसे मामले में केवल सी पंजीकृत किया जाएगा, बशर्ते सी किसी अन्य सीआईसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण नहीं कर रहा हो।
उत्तर: समूह कंपनियों में सभी प्रत्यक्ष निवेश, जैसा कि सीआईसी के तुलनपत्र में दिखाया गया है, इस उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा। सहायक कंपनियों द्वारा स्टेप डाउन सहायक कंपनियों या अन्य संस्थाओं में किए गए निवेश को निवल आस्ति के 90 प्रतिशत की गणना के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
उत्तर: जो कुछ भी पुनर्भुगतान करना होगा वह बाहरी दायित्व होगा।
उत्तर: चूंकि सीआईसी-एनडी-एसआई के लिए एक अलग आवेदन पत्र होगा, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा।
उत्तर: इनमें स्थावर संपदा या अन्य अचल संपत्तियां शामिल होंगी जो किसी कंपनी के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इसमें गैर-समूह कंपनियों में अन्य वित्तीय निवेश/ऋण शामिल नहीं होने चाहिए।
उत्तर: हालांकि ऐसे खातों को इस तथ्य के मद्देनजर ध्यान में रखा जा सकता है कि तुलन पत्र की तारीख के बाद के घटनाक्रम को भी ध्यान में रखा जाता है, सीआईसी-एनडी-एसआई सहित सभी एनबीएफसी को अनिवार्य रूप से वर्ष के 31 मार्च को अपने खातों को अंतिम रूप देना होगा, और इस आंकड़े के आधार पर वार्षिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
उत्तर: नहीं, केवल कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत पंजीकृत कंपनियों में निवेश को समूह कंपनियों में 90% निवेश की गणना के उद्देश्य से समूह कंपनियों में निवेश के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, सीआईसी को किसी भी साझेदारी फर्म में पूंजी का योगदान करने या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या साझेदारी फर्मों के समान प्रकृति के किसी भी व्यक्ति के किसी भी संघ सहित साझेदारी फर्मों में भागीदार बनने से प्रतिबंधित किया गया है।
उत्तर: नहीं, उन्हें केवल एनबीएफसी के रूप में कारोबार जारी रखने, पूंजी पर्याप्तता और क्रेडिट/निवेश मानदंडों के समेकन के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र जमा करने के मानदंडों से छूट दी गई है।
उत्तर: हां, जैसा कि वे आरबीआई द्वारा विनियमित हैं, उन्हें वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने के लिए गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) से एनओसी की आवश्यकता होगी। हालांकि, गैर-वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने वाले पंजीकृत सीआईसी को गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस), आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसे निवेश के 30 दिनों के भीतर विभाग को ऐसे निवेश की सूचना देनी होगी।
उत्तर: वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश करने के इच्छुक छूट प्राप्त सीआईसी को पहले भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) से प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रखना होगा और पंजीकृत सीआईसी-एनडी-एसआई पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। तथापि, यदि विदेश में उनका निवेश गैर-वित्तीयप्राप्त क्षेत्र में है तो उन्हें बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
उत्तर: हां, वर्तमान में बैंक के साथ पंजीकृत सीआईसी, लेकिन 05 जनवरी 2010 की अधिसूचना संख्या 220 के तहत छूट के मानदंडों को पूरा करने वाले सीआईसी स्वैच्छिक विपंजीकरण की मांग कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र दोनों जमा करना आवश्यक है।
उत्तर: 100 करोड़ रुपये से कम की आस्ति वाले सीआईसी को रिजर्व बैंक से पंजीकरण और विनियमन से छूट दी गई है, बशर्ते कि वे वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश करना चाहते हैं।
उत्तर: सीआईसी को किसी भी साझेदारी फर्म में पूंजी का योगदान करने या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या साझेदारी फर्मों के समान प्रकृति के किसी भी व्यक्ति सहित साझेदारी फर्मों में भागीदार बनने से प्रतिबंधित किया गया है।
उत्तर: सीआईसी परिपत्रों में प्रयुक्त शब्द ब्लॉक सेल है न कि ब्लॉक डील जैसाकि सेबी द्वारा परिभाषित किया गया है। परिपत्र के संदर्भ में, एक ब्लॉक सेल विनिवेश या निवेश के उद्देश्यों के लिए की गई दीर्घकालिक या कार्यनीतिक सेल होगी, न कि अल्पकालिक व्यापार के लिए। एक ब्लॉक डील के विपरीत, इस उद्देश्य के लिए परिभाषित कोई न्यूनतम संख्या/मूल्य नहीं है।
उत्तर: नहीं, सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई जमा स्वीकार नहीं कर सकते। यह पात्रता मानदंडों में से एक है।
उत्तर: सार्वजनिक निधि सार्वजनिक जमा के समान नहीं होते हैं। सार्वजनिक निधियों में सार्वजनिक जमा, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, बैंक वित्त और बाहरी स्रोतों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सभी निधि जैसे वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर आदि जारी करने से जुटाई गई धनराशि शामिल हैं। हालांकि, भले ही सार्वजनिक निधि में सामान्य रूप में सार्वजनिक जमा शामिल हैं, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई सार्वजनिक जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022