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जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ
भारिबैं/2012-13/92 ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी.सं. 8/09.09.01/2012-13 02 जुलाई 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, मास्टर परिपत्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ऋण सुविधाएं देने के संबंध में समय-समय पर अनुदेश/निदेश जारी किये हैं । बैंकों को वर्तमान अनुदेश एक जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी वर्तमान दिशानिर
भारिबैं/2012-13/92 ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी.सं. 8/09.09.01/2012-13 02 जुलाई 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, मास्टर परिपत्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ऋण सुविधाएं देने के संबंध में समय-समय पर अनुदेश/निदेश जारी किये हैं । बैंकों को वर्तमान अनुदेश एक जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी वर्तमान दिशानिर
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइ) क्षेत्र को उधार
भारिबैं /2012-13 / 93 ग्राआऋवि.सं.एमएसएमइ एण्ड एनएफएस.बीसी. 11/ 06.02.31/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय , मास्टर परिपत्र माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइ) क्षेत्र को उधार जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार से संबंधित मामलों में समय-समय पर दिशा-निर्देश/अनुदेश/निदेश जारी किए हैं । बैंकों को सभी
भारिबैं /2012-13 / 93 ग्राआऋवि.सं.एमएसएमइ एण्ड एनएफएस.बीसी. 11/ 06.02.31/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय , मास्टर परिपत्र माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइ) क्षेत्र को उधार जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार से संबंधित मामलों में समय-समय पर दिशा-निर्देश/अनुदेश/निदेश जारी किए हैं । बैंकों को सभी
जुलाई 02, 2012
मास्टर परि‍पत्र - बैंकों में हिंदी का प्रयोग
आरबीआई/2012-13/94 बैंपवि‍वि‍.सं.राजभाषा.बीसी.25/06.11.04/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अध्यक्ष एवं प्रबंध नि‍देशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय मास्टर परि‍पत्र - बैंकों में हिंदी का प्रयोग कृपया उपर्युक्त वि‍षय पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परि‍पत्र सं. बैंपवि‍वि‍. राजभाषा. बीसी. 21/06.11.04/ 2011-12 देखें । इस मास्टर परि‍पत्र को 30 जून 2012 तक जारी अनुदेशों को शामि‍ल करते हुए यथोचि‍त रूप में अद्यतन कि‍या गया है और इसे रि‍ज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.r
आरबीआई/2012-13/94 बैंपवि‍वि‍.सं.राजभाषा.बीसी.25/06.11.04/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अध्यक्ष एवं प्रबंध नि‍देशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय मास्टर परि‍पत्र - बैंकों में हिंदी का प्रयोग कृपया उपर्युक्त वि‍षय पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परि‍पत्र सं. बैंपवि‍वि‍. राजभाषा. बीसी. 21/06.11.04/ 2011-12 देखें । इस मास्टर परि‍पत्र को 30 जून 2012 तक जारी अनुदेशों को शामि‍ल करते हुए यथोचि‍त रूप में अद्यतन कि‍या गया है और इसे रि‍ज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.r
जुलाई 02, 2012
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं/2012-13/37 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.279/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार/धारण करने वाली) कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/
भारिबैं/2012-13/37 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.279/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार/धारण करने वाली) कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना
भारिबैं/2012-13/30 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.291/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी) महोदय, मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/अधिसूचनाओं जारी करता है। 12 अगस्त 2010 का परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं: 197/03.10.001/2010-11 तथा 05 जनवरी 2011 का अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी) 219 /स
भारिबैं/2012-13/30 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.291/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी) महोदय, मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/अधिसूचनाओं जारी करता है। 12 अगस्त 2010 का परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं: 197/03.10.001/2010-11 तथा 05 जनवरी 2011 का अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी) 219 /स
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र - नयी श्रेणी के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का परिचय- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - निदेश
भारिबैं /2012-13/31 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.293/03.10.38/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र - नयी श्रेणी के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का परिचय- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - निदेश जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है।इस परिपत्र में अंत
भारिबैं /2012-13/31 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.293/03.10.38/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र - नयी श्रेणी के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का परिचय- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - निदेश जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है।इस परिपत्र में अंत
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ
भारिबैं /2012-13/32 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.281/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की
भारिबैं /2012-13/32 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.281/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश
भारिबैं/2012-13/33 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.290/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2011 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ समे
भारिबैं/2012-13/33 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.290/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2011 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ समे
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र – विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में संपर्क/ शाखा/परियोजना कार्यालयों की स्थापना करना
आरबीआई /2012-13/07 मास्टर परिपत्र सं.07/ 2012-13 02 जुलाई 2012 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया /महोदय, मास्टर परिपत्र – विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में संपर्क/ शाखा/परियोजना कार्यालयों की स्थापना करना भारत में शाखा/संपर्क/परियोजना कार्यालयों की स्थापना, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.22/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 (6) के अनुसार विनियमित की जाती है। 2. यह मास्टर परिपत्र "विदेशी संस्थाओं द्वार
आरबीआई /2012-13/07 मास्टर परिपत्र सं.07/ 2012-13 02 जुलाई 2012 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया /महोदय, मास्टर परिपत्र – विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में संपर्क/ शाखा/परियोजना कार्यालयों की स्थापना करना भारत में शाखा/संपर्क/परियोजना कार्यालयों की स्थापना, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.22/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 (6) के अनुसार विनियमित की जाती है। 2. यह मास्टर परिपत्र "विदेशी संस्थाओं द्वार
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपांउंडिंग
आरबीआई/2012-13/09 मास्टर परिपत्र सं. 09/2012-13 02 जुलाई 2012 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तथा प्राधिकृत बैंक महोदया /महोदय, मास्टर परिपत्र – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपांउंडिंग विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपांउडिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसके जरिये आवेदक फेमा, 1999 की धारा 13 (1) के तहत फेमा, 1999 के किसी प्रावधान के स्वीकृत उल्लंघन की कंपांउडिंग के लिए आवेदन कर सकता है। 2. यह मास्टर परिपत्र "फेमा, 1999 के तहत उल
आरबीआई/2012-13/09 मास्टर परिपत्र सं. 09/2012-13 02 जुलाई 2012 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तथा प्राधिकृत बैंक महोदया /महोदय, मास्टर परिपत्र – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपांउंडिंग विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपांउडिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसके जरिये आवेदक फेमा, 1999 की धारा 13 (1) के तहत फेमा, 1999 के किसी प्रावधान के स्वीकृत उल्लंघन की कंपांउडिंग के लिए आवेदन कर सकता है। 2. यह मास्टर परिपत्र "फेमा, 1999 के तहत उल

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 17, 2023

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