भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा के अंतर्गत कंपाउण्डिंग का अधिकार अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को दिया
13 दिसंबर 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा के अंतर्गत कंपाउण्डिंग का अधिकार अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को दिया ग्राहक सेवा उपाय के रूप में और परिचालनगत सुविधाओं के लिए यह निर्णय लिया गया है कि फेमा 1999 के कतिपय उल्लंघनों के कंपाउण्डिंग का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को दिया जाए। उल्लंघन निम्नानुसार हैं : (i) आवक विप्रेषणों के रिपोर्टिंग में विलंब, (ii) शेयरों के आबंटन के बाद फार्म एफसी-जीपीआर को भरने में विलंब और (iii) 180 दिनों से आगे शेयरों को जारी करने में विलंब। (अर्थात् 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 2000 की अनुसूची 1 का क्रमश: पैराग्राफ 9(1)(ए), 9(1) (बी) और 8 है (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा अंतरण अथवा प्रतिभूति जारी करना)। प्रत्यायोजित अधिकार निम्नानुसार है :
इस संबंध में विस्तृत जानकारी 13 दिसंबर 2011 के एपी(डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं.57 में दी गई है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/927 |
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