लघु वित्त संस्थाओं को बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने की अनुमति दी गई
19 दिसंबर 2011 लघु वित्त संस्थाओं को बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने की अनुमति दी गई लघु वित्त क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) नीति की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि लघु वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमत उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान 10 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समकक्ष तक बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने की अनुमति दी जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि लघु वित्त गतिविधियों में लगी गैर-सरकारी संस्थाएं (एनजीओ) प्रति वित्तीय वर्ष मौजूदा 5 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समकक्ष के बदले स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष 10 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समकक्ष तक बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही कर सकते है। विस्तृत अनुदेश 19 दिसंबर 2011 के ए.पी. (डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं.59 में दिए गए हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/965 |
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