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माल और सॉफ्टवेयर का निर्यात - निर्यात लाभ की ऊगाही और प्रत्‍यावर्तन - उदारीकरण

20 नवंबर 2012

माल और सॉफ्टवेयर का निर्यात - निर्यात लाभ की ऊगाही और प्रत्‍यावर्तन - उदारीकरण

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात किए गए माल अथवा साफ्टवेयर के पूर्ण मूल्‍य की राशि निर्यात की तारीख से छह से बारह महीनों तक की अवधि में भारत में उगाही और प्रत्‍यावर्तन के संबंध में दी गई छूट जो 30 सितंबर 2012 तक वैध थी को 1 अक्‍टूबर 2012 की प्रभावी तारीख से 31 मार्च 2013 तक और आगे बढ़ाई गई है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) में स्थित इकाई द्वारा निर्यात किए गए माल अथवा सॉफ्टवेयर का पूर्ण निर्यात मूल्‍य तथा भारत के बाहर स्‍थापित भंडार गृहों में किए गए निर्यातों की भारत में उगाही और प्रत्‍यावर्तन की अवधि के संबंध में प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

यह अनुदेश 20 नवंबर 2012 के एपी(डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.52 के द्वारा जारी किए गए हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/843

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