प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
1 नवंबर 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: 1. प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करना
सीओए के निरस्तीकरण के मद्देनज़र, ये कंपनियां प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी तथा परिचालित करने का कारोबार नहीं कर पाएगी। तथापि, ऐसे ग्राहकों या व्यापारियों जिनके पास पीएसओ के रूप में कंपनी पर वैध दावे हैं, वे निरस्तीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर तक अपने दावे के निपटान हेतु कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। 2. व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना, स्वामित्व और परिचालन
सीओए के निरस्तीकरण के मद्देनज़र, कंपनी व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना, स्वामित्व और परिचालन का कारोबार नहीं कर सकती है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/1129 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: