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भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देश

आरबीआई/2012-13/257
डीपीएसएस. सीओ. पीडी. सं.670 /02.10.002/2012-13

19 अक्तूबर, 2012

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर / कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर
भावी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर

महोदय,

भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देश

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 जून, 2012 के परिपत्र डीपीएसएस. सीओ. पीडी. सं . 2298/02.10.002/2011-2012 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों का संदर्भ लें जिसमें भावी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों से परिपत्र के जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर विशिष्ट प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करने के लिए कहा गया था।

2. स्थिति की समीक्षा करने के बाद प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2012 कर दिया गया है।

भवदीय

(जी. श्रीनिवास)
महाप्रबंधक और प्रभारी अधिकारी

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