RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
PwC_SIT

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79152894

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा पैन सेवा एजेंट (पीएसए) के रूप में कार्य किया जाना

भारिबैं/2014-15/280
शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.24/13.05.000/2014-15

29 अक्तूबर 2014

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा पैन सेवा एजेंट (पीएसए) के रूप में कार्य किया जाना

कृपया 16 मई 2014 का परिपत्र सं. शबैं‍वि‍.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.63/13.05.000/2013-14 और 14 नवंबर 2013 का परिपत्र सं. शबैं‍वि‍.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.38/13.05.000/2013-14 देखें, जिसके अनुसार वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों को ही बैंक से पूर्वानुमोदन लेते हुए यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड टेक्नॉलजी सर्वीसेस लि.(यूटीआईआईटीएसएल), एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या उक्त प्रयोजन के लिए आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के साथ साझेदारी में पैन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले शुल्क आधारित सेवाओं के दायरे को व्यापक बनाने की दृष्टि से अब यह निर्णय लिया गया है कि आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के साथ साझेदारी में सभी शहरी सहकारी बैंकों को पैन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी जाए।

भवदीय

(ए के बेरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?