नोटों और सिक्कों का भंडारण
आरबीआई/2018-19/133 28 फरवरी 2019 मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्ष / महोदया / महोदय, नोटों और सिक्कों का भंडारण जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 15 में बताया गया था, बैंक ने पारगमन में खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर समिति (अध्यक्ष : श्री डी.के.मोहंती, कार्यपालक निदेशक) का गठन किया था । समिति की सिफ़ारिशों की जांच की गई है तथा मुद्रा तिजोरियों में भंडारण सुविधाओं के मानकीकरण के संबंध में निम्नानुसार तत्काल कार्यान्वित किया जाए:
2. आपके बैंक की सभी मुद्रा तिजोरियों में कार्यान्वयन की पुष्टि 30 सितंबर 2019 तक उस क्षेत्रीय कार्यालय के निर्गम विभाग को प्रेषित की जाए जिसके क्षेत्राधिकार में आपका प्रधान कार्यालय स्थित है । भवदीय (अविरल जैन) |
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