चेक फार्म में सुरक्षा विशेषताओं का मानकीकरण और वृद्धि - सीटीएस 2010 मानक का कार्यान्वयन
भारिबैं/2011-12/320 27 दिसंबर 2011 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय चेक फार्म में सुरक्षा विशेषताओं का मानकीकरण और वृद्धि - सीटीएस 2010 मानक का कार्यान्वयन दिनांक 22 फरवरी 2010 के हमारे परिपत्र सं. भुनिप्रवि.केंका.सीएचडी.सं. 1832 / 04.07.05 / 2009-10 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें नए चेक मानकों "सीटीएस-2010" का निर्धारण किया गया था और बैंकों को सूचित किया गया था कि वे शीघ्र ही नए मानकों के रोल आउट के लिए तैयार रहें। साथ ही, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को देश भर के सभी प्रतिभागी बैंकों द्वारा एकसमान चेक मानक के समन्वयन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2. चेक समाशोधन में विभिन्न घटनाओं के कारण नए चेक मानकों 'सीटीएस 2010' की शुरुआत की आवश्यकता पड़ी। ये घटनाएं इस प्रकार हैं- एक बैंक की किसी भी शाखा में बहु-शहर (multi-city) और सममूल्य (at par) पर देय चेकों के उपयोग में वृद्धि, बाहरी चेकों की स्थानीय समाशोधन प्रक्रिया के लिए द्रुत (speed) समाशोधन की बढ़ती लोकप्रियता और चित्र आधारित चेक समाशोधन प्रक्रिया के लिए ग्रिड आधारित चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) का कार्यान्वयन आदि। 3. न्यूनतम सुरक्षा विशेषताओं के साथ नए चेक मानक "सीटीएस 2010" देश में बैंकों द्वारा जारी सभी चेक फॉर्मों में एकरूपता सुनिश्चित करेंगे और चित्र आधारित समाशोधन प्रक्रिया परिदृश्य में प्रस्तुतकर्ता बैंकों को अदाकर्ता बैंकों के चेकों की छानबीन करने/पहचानने में भी मदद करेगा। सुरक्षा विशेषताओं में एकरूपता का चेक धोखाधड़ी के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करने की उम्मीद है, जबकि चेक फॉर्मों पर फील्ड प्लेसमेंट मानकीकरण सीटीएस और माइकर समाशोधन दोनों के तहत समाशोधन प्रक्रिया को सीधे सक्षम करेगा। 4. जैसा कि आप जानते हैं, चेन्नई में पहले से ही ग्रिड आधारित सीटीएस सितम्बर 2011 से परिचालित की गई है। शीघ्र ही, दोनों ग्रिडों के तहत आने वाले समाशोधन केंद्रों को इसके अंदर लाने के लिए चेन्नई और नई दिल्ली के ग्रिड आधारित सीटीएस का विस्तार किया जाएगा। यह बताया गया है कि अधिकतर चेक जारीकर्ता बैंक एनसीपीआई द्वारा सीटीएस-2010 अनुपालनकर्ता के रूप में प्रमाणित किए गए हैं और सीटीएस में प्रतिभागी बैंकों से 'सीटीएस 2010 मानक' में पूर्ण स्थानांतरण के लिए कट-ऑफ तारीख निर्धारित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। 5. उपरोक्त घटनाओं और नए चेक मानक में स्थानांतरण के लिए बैंकों को पहले से ही दिए गए समय को ध्यान में रखते हुए, देश भर में 'सीटीएस 2010 मानकों' को लागू करने के लिए कट-ऑफ तारीख निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। अपने ग्राहकों को चेक सुविधा उपलब्ध कराने वाले सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि एक समयबद्ध कार्ययोजना के माध्यम से उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में, जो क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी सीटीएस ग्रिड के हिस्से होंगे, प्राथमिकता के आधार पर 1 अप्रैल 2012 और देश भर में 30 सितंबर 2012 के बाद केवल सीटीएस 2010 मानक चेक जारी करें । 6. उपर्युक्त निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 के अधिनियम 51) की धारा 18 के तहत जारी किए जाते हैं। 7. कृपया प्राप्ति सूचना दें और पुष्टि करें कि आपने ''सीटीएस 2010 मानक'' को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करने के लिए योजना बना ली है। भवदीय (विजय चुग) |
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