एटीएम हेतु सुरक्षा उपाय
आरबीआई/2018-19/214 14 जून 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / महोदया / महोदय, एटीएम हेतु सुरक्षा उपाय जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 15 में बताया गया था, बैंक ने पारगमन में खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर एक समिति (अध्यक्ष : श्री डी.के.मोहंती, कार्यपालक निदेशक) का गठन किया था । समिति की सिफ़ारिशों की जांच की गई है तथा एटीएम परिचालन में जोखिम को कम करने तथा सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ उपायों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है :
2. उपरोक्त उपायों को भारतीय रिजर्व बैंक तथा कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी मौजूदा अनुदेशों, प्रथाओं तथा मार्गदर्शन के अतिरिक्त लागू किया जाएगा । समय सीमा का पालन न करने / गैर अनुपालन करने पर दण्ड लगाने सहित विनियामक कार्रवाई की जाएगी । भवदीय (अजय मिचयारी) |
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