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बैंककारी विनियमन अधिनिमय, 1949 की धारा 23 – शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलाएं – संशोधित सूची

भा.रि.बैं./2017-18/195
बैंविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.111/22.01.001/2017-18

जून 14, 2018

सभी देशी वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर)

महोदया/महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनिमय, 1949 की धारा 23 – शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलाएं – संशोधित सूची

कृपया ‘शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना- दिशानिर्देशों में संशोधन’ पर 18 मई 2017 के हमारे परिपत्र बैंविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 का संदर्भ लें । उक्त परिपत्र के पैरा 4.2 (ग) में दिए गए विषय वस्तु अनुसार, देश में 106 वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों की एक सूची परिपत्र के अनुबंध III के तहत प्रस्तुत की गई थी, जो 24 फरवरी 2016 की भारत सरकार की अधिसूचना पर आधारित थी।

2. चूंकि भारत सरकार ने सूची को संशोधित कर 90 जिलों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित बताए है, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इसके साथ संलग्न संशोधित सूची (इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी) का पालन करें।

भवदीय,

(श्रीमोहन यादव)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक- यथोक्त

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