रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें
आरबीआइ/2009-10/204 29 अक्तूबर 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें कृपया उपर्युक्त विषय पर 29 अप्रैल 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर. (ईएक्सपी) सं. 131/ 04.02.01/2008-09 देखें । 2. उपर्युक्त परिपत्र में दर्शायी गयी रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरों की वैधता अब 30 अप्रैल 2010 तक लागू रहेगी। इस संबंध में कृपया आप 28 अक्तूबर 2009 का भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र सं. एमपीडी. बीसी. 326/07.01.279/2009-10 देखें। लागू ब्याज दरें 29 अक्तूबर 2009 के निदेश बैंपविवि.डीआइआर. (ईएक्सपी) बीसी. सं. 53/ 04.02.001/2008-09 के अनुबंध में शामिल की गई हैं जो इस परिपत्र के साथ संलग्न है । भवदीय (पी. विजय भास्कर) संलग्नक : यथोक्त बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी). बीसी. सं. 53/04.02.001/2009-10 29 अक्तूबर 2009 अग्रिमों पर ब्याज दरें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समीचीन है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि 1 नवंबर 2009 से रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरें इस निदेश से संलग्न अनुबंध में निर्दिष्ट दरों के अनुसार होंगी। (आनंद सिन्हा) अनुलग्नक : यथोक्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज की दरें निर्यात ऋण की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए 1 नवंबर 2009 से 30 अप्रैल 2010 तक लागू होनेवाली ब्याज दरें बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से 2.5 प्रतिशत अंक कम वार्षिक से अधिक नहीं होंगी ।
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