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रुपया निर्यात ऋण - ब्याज दर सहायता

आरबीआई/2009-10/121
बैंपवि.केंका.आईपीसी.बीसी.3/12.01.001/2009-10

14 अगस्त 2009

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया

रुपया निर्यात ऋण - ब्याज दर सहायता

जैसा कि आप जानते हैं,विशिष्‍ट संवर्ग के निर्यातों को रुपया निर्यात ऋण के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकों को ब्‍याज दर सहायता संबंधी योजना भारत सरकार द्वारा तैयार की गई थी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में परिचालन संबंधी अनुदेश जारी किए थे । हम इस संबंध में आपका ध्‍यान 1 जुलाई 2009 के मास्‍टर परिपत्र बैंपविवि.सं.डीआइआर (ईएक्‍सपी) बीसी 07/04.02.02/2009-10 के पैरा 4.3 की ओर दिलाते हैं जिसके अनुसार बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे 2 प्रतिशत/4 प्रतिशत ब्‍याज दर सहायता का संपूर्ण लाभ पात्र निर्यातकों को सीधे ही अंतरित कर दें तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्‍तुत करें जो किसी स्‍वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किए गए हों । हमारे ध्‍यान में यह लाया गया है कि कुछ बैंकों द्वारा योजना में परिकल्पित किए अनुसार सीधे ही ब्‍याज दर घटाकर ब्‍याज दर सहायता का लाभ निर्यातकों को अंतरित नहीं किया जा रहा है अथवा उसमें विलंब किया जा रहा है यद्यपि दावा प्रस्‍तुत करते समय बैंक यह प्रमाण पत्र देते हैं कि उन्‍होंने निर्यातकों को घटी दरों पर ऋण संवितरित किए हैं।

2.    उपर्युक्‍त को देखते हुए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा दिशा-निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के सुनिश्चित करने के संबंध में सुधारात्‍मक उपाय प्रारंभ करें ।  इसके साथ ही, बैंक लेखा-परीक्षकों द्वारा कोई गलत प्रमाणन किया गया हो तो उसकी जॉंच करें, उसके संबंध यथोचित कार्रवाई करें तथा उसकी सूचना हमें भी दें ।

भवदीय

(एस. करुप्‍पसामी)
प्रभारी मुख्‍य महाप्रबंधक

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