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आर टी जी एस प्रणाली - हिताधिकातरी खाता संख्या अनिवार्य

Notification Warning वापस लिया गया w.e.f. 18/02/2022

आरबीआई/2009-10/215
भु.नि.प्र.वि. (के.का). आर.टी.जी.एस. सं.949/04.04.002/2009-10

11 नवंबर 2009

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आर टी जी एस के सहभागी सभी बैंक

महोदय/महोदया,

आर टी जी एस प्रणाली - हिताधिकातरी खाता संख्या अनिवार्य

वर्तमान में आर टी जी एस का आर41 (R41) मैसेज फार्मेट में हिताधिकारी का खाता संख्या नहीं दिये जाने पर भी संव्यवहारों की अनुमति देता है। इसके अलावा यदि मैसेज अनुपयुक्त फील्ड में भी दिये गये है तो भी मैसेज जाते रहते हैं।

2. आर टी जी एस संव्यवहारों के परिमाण मे हुई मौलिक वृद्धि ने स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एस टी पी) पर निर्भरता बढ़ा दी है। चूँ कि संव्यवहार का होना खाता संख्या पर निर्भर करता है, अत: आर टी जी एस मैसेज, मैसेज फार्मेट के उचित फील्ड में उचित खाता संख्या के साथ ही आगे बढ़ने चाहिए।

3. आर टी जी एस सदस्यों से प्राप्त कई अनुरोधों के आधार पर आर टी जी एस पी आई (PI) सॉफ्टवेयर में आवश्यक आशोधनों को किया गया है। इन आशोधनों के बाद कोई भी आर टी जी एस सहभागी फील्ड टैग 5561 के लाइन 1 में हिताधिकारी का खाता संख्या भरे बगैर आर41 मैसेज को जारी नहीं कर पायेगा। कृपया नोट करें कि लाइन 1 अल्फा-न्यूमेरिक होगी और उसमे विशेष अक्षरों को एवं बीच में स्पेस को नहीं लिया जायेगा।

4. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पी आई (PI) सॉफ्टवेयर को आशोधित करने के लिए आवश्यक पैच शीघ्र ही उपलब्ध करायेगा । आर टी जी एस सहभागियों को सूचित किया जाता है कि अपने पी आई (PI) में तत्काल प्रभाव से इन पैच को लागू करें जिससे हिताधिकारी के खाता संख्या के बगैर कोई भी आर टी जी एस मैसेज जारी न हो।

5. कृपया परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय,

( जी. पद्मनाभन )
मुख्य महाप्रबंधक

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