आर.टी.जी.एस. और अन्य भुगतान प्रणालियां - सेवा प्रभार
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भारतीय रिजर्व बैंक/2005-06/53
भुनिप्रवि (के का) परिपत्र सं. 04/10.01.01/2005-06
13 जुलाई 2005
अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशव /मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी आर.टी.जी.एस. सदस्य बैंक
आर.टी.जी.एस. और अन्य भुगतान प्रणालियां - सेवा प्रभार
आपको ज्ञात ही है कि पिछले कुछ समय से भारतीय रिज़र्व बैंक ने ECS (क्रेडिट) ECS (डेबिट), EFT, SEFT और RTGS प्रणाली जैसे इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के उत्पादों को स्थापित किया है। यह सभी प्रणालियां अब स्थायी हो गई हैं । हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि सदस्य बैंकों ने अपने ग्राहकों की निधियों के अंतरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भुगतान प्रणाली सेवा उत्पाद RTGS/SEFT/EFT/ECS के बुनियादी ढांचा पर विकसित करना प्रारंभ कर दिया है। ग्राहकों द्वारा इन उत्पादों का प्रयोग कारोबार आवश्यकता, समय बाध्यता और बैंको द्वारा उत्पादों पर लिए जाने वाले प्रभार पर निर्भर करता है ।
2. बैंकों द्वारा दिए जा रहे विभिन्न उत्पादों सबंधी जानकारी को प्रसारित करने के लिए इन सूचनाओं को सेवा प्रभारों के विवरण सहित भारतीय रिजर्व बैंक की वेब साइट पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है । अतएव बैकों को सूचित किया जाता है कि बाह्य धन प्रेषण और आवक प्राप्तियां, यदि कोई हो, पर लिए जाने वाले सेवा प्रभारों की सूचना हमारे पास भेजें । इससे विभिन्न बैंकों के विविध उत्पादों और उन पर लिए जाने वालें प्रभारों संबंधी नीति की तुलनात्मक जानकारी बैंक के ग्राहकों को प्राप्त हो सकेगी ।
3. आपके द्वारा भेजी जाने वाली जानकारी में वफ्पया निम्नलिखित का समावेश किया जाए :
क) क्या सेवा प्रभार केवल बाह्य धन प्रेषण पर लिए जा रहे हैं अथवा आवक प्राप्तियों पर भी ?
ख) क्या प्रकाशित दर संव्यवहार के आधार पर है अथवा राशि स्लैब के आधार पर? (यदि राशि स्लैब का प्रयोग
हो रहा हो तो विस्तफ्त जानकारी दें)
ग) जब अन्य बैक आपके ींऊउए/ इिंऊ का प्रयोग ग्राहक के तौर पर करते हैं तो क्या आपका बैंक उनसे
अलग-अलग प्रकार के प्रभार वसूल करता है ? (जैसे कि अंतर बैंक धन प्रेषण )
4.यह एक सतत रुप से चलने वाली प्रक्रिया है अत: मूल्य निर्धारण में परिवर्तन होने पर अथवा कोई नया उत्पाद प्रारंभ करने या बंद करने पर बैंके हमें सूचित करें ।
आपके बैंक का जवाब संलग्न प्रारुप में (hedps@rbke.org.ken) पर ई-मेल से अथवा 022-22691557 पर र्र्पैींुीीvा;क्स से एक सप्ताह के भीतर हमारे पास आ जाना चाहिए ।
भवदीय,
( ए.पी.होता )
मुख्य महाप्रबंधक
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