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जोखिम आधारित पर्यवेक्षण – बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का फॉलो-अप

भारिबैं/2015-16/352
डीबीएस.सीओ.पीपीडी.10887/11.01.005/2015-16

31 मार्च, 2016

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर )

महोदया/महोदय ,

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण – बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का फॉलो-अप

हम दिनांक 26 जून 2004 के अपने परिपत्र सं. DBS.CO.PPD.BC/14/11.01.005/2003-04 में दिये गए प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार, बैंकों से अपेक्षित है कि वे जोखिम प्रबंधन प्रणाली/एएलएम, ‘जोखिम आधारित पर्यवेक्षण तथा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा’ के कार्यान्वयन में हुई प्रगति, पर एक रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को तिमाही आधार पर प्रस्तुत करें।

2. समीक्षा के उपरांत, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को कथित रिपोर्ट प्रस्तुत करना बंद कर दिया जाए। अत:, बैंकों को मार्च 2016 को समाप्त होने वाली तिमाही से जोखिम प्रबंधन प्रणाली/एएलएम, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण तथा जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा’ के कार्यान्वयन में हुई प्रगति, पर एक रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को तिमाही आधार पर प्रस्तुत नहीं करना है।

भवदीया,

(पार्वती वी सुंदरम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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