ओटीसी ब्याज दर व्युत्पन्नियों की रिपोर्टिंग- ग्राहक स्तर के लेन-देन
भारिबैं/2009-10/177 5 अक्तूबर 2009 सेवा में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा प्रिय महोदय, ओटीसी ब्याज दर व्युत्पन्नियों की रिपोर्टिंग- ग्राहक स्तर के लेन-देन कृपया 23 अगस्त 2007 का हमारा परिपत्र आइडीएमडी 809/11.08.15/2007-08 देखें जिसमें प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया था कि वे ग्राहकों के व्यापारों को छोड़कर ब्याज दर स्वैपों तथा वायदा दर करारों की रिपोर्टिंग सीसीआइएल द्वारा इस प्रयोजन हेतु विकसित रिपोर्टिंग प्लॉटफार्म पर करें । बाज़ार के इस प्रखंड के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अब यह निर्णय लिया गया है कि आइआरएस लेन-देनों से संबंधित ग्राहकों के व्यापारों का ब्योरा एकत्र किया जाए । तदनुसार, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ग्राहकों के साथ निष्पादित आइआरएस लेन-देनों को संलग्न फार्मेट में साप्ताहिक आधार पर वित्तीय बाज़ार विभाग को रिपोर्ट करें । 2.उक्त सूचना डेटा फार्मेट में होनी चाहिए और उसे संबंधित सप्ताह के बाद के सप्ताह के दूसरे दिन तक मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाज़ार विभाग को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों में भेजा जाए । सॉफ्ट कॉपी ईमेल द्वारा भेजी जानी चाहिए । इस प्रकार की पहली रिपोर्ट 16 अक्तूबर 2009 को समाप्त होने वाले सप्ताह से संबंधित हो । सीसीआइएल को बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों द्वारा फिलहाल लागू रिपोर्टिंग में कोई परिवर्तन नहीं है । भवदीय (पी. कृष्णमूर्ति) |
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